Pension Scheme: लोगों को पेंशन की बात करें तो काफी उम्मीद लगाई जा रही है। इसमें बात की जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ की तरफ से केंद्र सरकार को अर्धसैनिक वाले कर्मियों की बात करें तो सेना, नौसेना और वायु सेना वाले कर्मियों को देखकर पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Scheme के लाभों का विस्तार देना शुरू हो गया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति सुरेश कांत और न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ वाला हिस्सा माना जा रहा है। जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों वाला हिस्सा माना जा रहा है और उन्हें उनके समान फायदा मिलना शुरू हो जाता है।
Advertisement
पेंशन योजना का मिलेगा फायदा
ओपीएस के फायदा की बात करें तो सीसीएस पेंशन नियम, 1972 के मुताबिक सीएपीएफ कर्मियों को लेकर लागू होने वाली है। इसको लेकर जानकारी दिया है कहा कि संविधान वाले अनुच्छेद 246 में भारतीय संघ के सशस्त्र बलों को लेकर परिकल्पना है। “नौसेना, सैन्य और वायु सेना शामिल होती है।; संघ के किसी भी अन्य सशस्त्र बल ”, और इसलिए CAPF के कर्मी समान OPS फायदे के पात्र हो जाते हैं।
पेंशन का मिलेगा फायदा
डाकघर की इस शानदार योजना का लाभ उठाए, ₹12,500 जमा करने पर मिलेंगे ₹1 करोड़ 3 लाख, जानिए पूरी डिटेल
लड़का हो या लड़की सभी को दीवाना बना रहा है Yamaha का ये धांसू स्कूटर, कम कीमत में मिलते हैं धाकड़ फीचर्स
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट 82 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी कर्मियों को ओपीएस लाभ से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 22 दिसंबर 2003 को गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.
Advertisement
पेंशन स्कीम
उन्होंने जानकारी दिया है कि ओपीएस का फायदा उन अर्धसैनिक कर्मियों को देने वाला जिनकी भर्ती प्रक्रिया तो 31 दिसंबर, 2003 तक किया गया था। लेकिन वो लोग 1 जनवरी के बाद बल में शामिल किया जा चुका है। अदालत ने जानकारी दिया है कि अंशदायी पेंशन योजना को लेकर 2003 की अधिसूचना में कहा गया है कि ‘1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार वाली सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए प्रणाली जरूरी होने जा रही है।