नई दिल्ली: Post Office Scheme: अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते है और बुढ़ापे तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है बस आपको निवेश करना होगा। अगर आप हर महीने सिर्फ कुछ बचाकर Public Provident Fund में निवेश करेंगे तो आप रिटायरमेंट के पहले से करोड़पति बन जाएंगे। हालांकि आपको इसके लिए सोच समझकर निवेश करना होगा।
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बता दें कि सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। जो यह पैसा जमा किया जाता है उसपर ब्याज भी दिया जाता है। पीपीएफ में 7.1 फीसदी की दर से जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है। पीपीएफ में निवेश करने पर ज्यादा जोखिम नहीं है तो ऐसे में आप ब्याज के साथ मोटा फंड बना सकते हैं।
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PPF में कितने साल तक निवेश करना होता है?
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सरकारी नियम के मुताबिक पीपीएफ स्कीम में 15 साल तक के लिए निवेश करना होता है. अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में PPF अकाउंट को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले ही आवदेन देना होगा।
Public Provident Fund यानि पीपीएफ में आज ही निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। वही पीपीएफ लोगों की भरोसेमंद स्कीम में से एक है। बता दें कि पीपीएफ में लॉन्ग टर्म में निवेश करने पर मोटा रिटर्न मिलता है। PPF में आप साल में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं, यानी महीने का 12,500 रुपये।
1 करोड़ रुपये का फंड कैसे बनेगा?
अधिकतम मासिक निवेश- 12,500 रुपये।
अधिकतम सालाना जमा- 1,50,000 रुपये।
नई ब्याज दर- 7.1 फीसदी सालाना कम्पाउंडिंग।
15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम- 40,68,209 रुपये।
25 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम- 1.03 करोड़ रुपये (निवेश 5-5 साल की अवधि बढ़ाने से)
कुल निवेश- 37,50,000 रुपये।
ब्याज का कुल फायदा- 65,58,015 रुपये।
तो इस तरह से आप जाएंगे करोड़पति
देखा जाए तो 30 साल की उम्र में PPF में 12500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो आप 25 साल बाद, यानी 55 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके होंगे। वैसे आपको बता दें कि पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी 15 साल की होती है। 15 साल बाद 5-5 साल के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
EEE कैटेगरी में टैक्स छूट का फायदा
PPF खाता खुलवाने का फायदा है। इसके आलावा और भी कई फायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट का है। टैक्स बेनेफिट के लिहाज से यह EEE (एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट) कैटेगरी में आता है। पीपीएफ (PPF) में 1.50 लाख रुपये सालाना निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ मैच्योरिटी का फंड और ब्याज से होने इनकम टैक्स फ्री होती है।
पीपीएफ में जमा राशि पर लोन की भी सुविधा है?
आप PPF खाता खोलकर और उसे तीन साल तक चलकर इसपर लोन ले सकते हैं। देखा जाए तो लोन की यह सुविधा 3 साल से लेकर छठे साल तक उपलब्ध होती है। वैसे पहला लोन लोन बन होने के बाद ही दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि PF अकाउंट में जमा रकम का 25 फीसदी ही लोन ले सकते हैं। PPF पर लिए गए ब्याज पर 2 फीसदी अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। जैसे- इस समय PPF पर ब्याज 7.1 फीसदी है तो लोन पर खाताधारक को 9.1 फीसदी ब्याज देना होगा। लोन चुकाने के लिए अधिकतम समय 36 महीने होगा।