नई दिल्ली:देश के लाखों लोगों के लिए और इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट आया है। अगर आप वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं, जिससे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस या फिर पहली बार अपने फाइनेंशियल जरुरतों के लिए काजगी कार्रवाई के लिए ITR भरना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर हम नकम टैक्स भरने के जरूरी अपडेट लेट रहते हैं।
आयकर विभाग में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिससे लोगों के विभिन्न जरुरत के चलते ई फिलिंग पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। आज हम आप के लिए ऐसी जरुरी जानकारी लाए है, जिससे आप जान सकते हैं कि सैलरी वालों के लिए 15 जून से पहले रिटर्न दाखिल करना क्यों नुकसानदायक है, जी हां यहां पर इसके पीछे की वजह बताते हैं।
आईटीआर दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य सालाना वित्त वर्ष की में हुई कमाई, कटौतियों और छूटों की जानकारी जानकारी देनी होती है। पिछले 1 साल में 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच वित्तीय लेनदेन का डिटेल्स होती है।
फॉर्म 16 है खास खास डॉक्यूमेंट
फॉर्म 16: यह खास डॉक्यूमेंट आसानी से और जल्दी से ITR भरने में मदद करता है। तो वही बताया जाता हैं कि, ज्यादातर कंपनियां हर साल 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देती हैं। यह फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि सरकार को आपके वेतन से काटी गई टैक्स राशि जमा हो चुकी है।
यदि कोई जल्दी रिटर्न भरता हैं, तो संभावना है कि मार्च महीने का टीडीएस अभी विभाग के पास जमा नहीं हुआ होगा। कंपनियां टीडीएस जमा करती हैं और फिर विभाग उसे प्रोसेस कर रिकॉर्ड करता है, इसमें समय लग जाता है।
तो वही ध्यान देने वाली बात यह हैं कि टीडीएस मंथली जमा होता है, लेकिन फॉर्म 16 में दी गई समरी तिमाही होता है। जिससे कंपनी को पिछले साल काटे गए और जमा किए गए टैक्स का डिटेल्स सर्टिफाइड करने में समय लगता है। ऐसे में आप को थोड़ा रुक कर आईटीआर भरना चाहिए।
ये रहे आईटीआर करने के जरूरी दस्तावेज
- फॉर्म 16
- बैंक प्रमाण पत्र
- कैपिटल गेन सर्टिफिकेट
- फॉर्म 26 एएस
- पैन कार्ड (
- बैंक इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट