Business

पति-पत्नी में एक का टिकट कंफर्म तो क्या दोनों कर पाएंगे सफर? जानिए बड़ा अपडेट

नई दिल्लीः अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिन्हें लेकर लोगों ने अभी से घूमने का प्लान बना लिए हैं. लोग अपने बच्चों को लेकर अलग-अलग राज्यों में घूमने जाते हैं. अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान ट्रेन से बना रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों को जान सकते हैं. अगर पति-पत्नी ने टिकट के लिए अप्लाई किया और एक का ही कंफर्म हो सका तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों एक साथ यात्रा कर सकेंगे.

यह सुनकर आप अचंभे में पड़ रहे होंगे. क्या एक टिकट पर पति-पत्नी दोनों एक साथ यात्रा कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो पहले कुछ जरूरी बातों को जान सकते हैं, जहां आपका सब असमंजस खत्म हो जाएगा, जिसके लिए ध्यान से आर्टिकल पढ़ लें.

क्या एक टिकट पर रिजर्वेशन कोच यात्रा कर सकेंगे?

जानकर झटका लगेगा कि एक टिकट पर पति-पत्नी दोनों यात्रा नहीं कर सकेंगे. आरक्षित कोच में उसी शख्स को जाने की इजाजत है जिसका टिकट कंफर्म है. वेटिंग टिकट वालों को अब स्लीपर 3AC, 2AC या आरक्षित कोच में यात्रा की इजाजत नहीं है.

अगर में से 1 टिकट कंफर्म और 1 वेटिंग में हैं तो वेटिंग वाले टिकट कैंसिल माने जाएंगे, और उनका रिफंड भी मिलेगा. वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करना कानून से परे है. गैरकानूनी तरीके से पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है.

वेटिंग टिकट पर की यात्रा तो कितना लगेगा जुर्माना

वेटिंग टिकट पर यात्रा करते पकड़े गए तो जुर्माने का भी प्रावधान है.जु्र्माने की राशि स्लीपर में 250 रुपये है. एसी कोच में 440 रुपये निर्धारित है, जिसमें किराया भी शामिल है. जिस स्टेशन से चढ़े, वहां से किराया माना जाएगा. इससे फैसले का मकसद सीट को लेकर विवाद और असुविधा और अवैध यात्रा को रोकना है. रेलवे अब कंफर्म यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है.

जेल तक हो सकती सजा

बिना टिकट यात्रा करना रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत अपराध है. जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.

ऑटोमैटिक कैंसिल होगा वेटिंग टिकट

जानकारी के लिए बता दें कि चार्ट बनने के बाद वेटिंग टिकट ऑटोमैटिकली कैंसिल हो जाएगा. अगर टिकट आईआरसीटीसी से ऑनलाइन बुक किया गया है और कंफर्म नहीं हुआ तो पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा.

Verified SourceGoogle Newstimesbull.com✓ Trusted