Inter Caste Marriage Scheme: हरियाणा सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है। इसके तहत अगर अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह करता है तो सरकार उसे ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सूची शामिल होगी।
अंतरजातीय विवाह शगुन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मानना है कि अंतरजातीय विवाह से समाज में एकता बढ़ेगी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे सरकार की तरफ से ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि नवविवाहित जोड़े को विवाह के बाद नया जीवन शुरू करने में मदद करेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना की विशेषताए
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को ₹2,50,000 की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपना नया जीवन सुचारू रूप से शुरू कर सकें।
- जातिगत भेदभाव का अंत: इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा और समाज में जातिगत भेदभाव कम होगा।
- सीधे बैंक खाते में पैसा: इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- हरियाणा सरकार द्वारा संचालित: यह योजना विशेष रूप से हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए बनाई गई है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है।
इस योजना के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
- हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए: इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
- अंतरजातीय विवाह अनिवार्य: योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है।
- पहली शादी पर ही मिलेगा लाभ: यह योजना केवल पहली बार शादी करने वाले जोड़ों के लिए ही मान्य है।
- विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य: योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
- आयु सीमा: विवाहित जोड़ों की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन की समय सीमा: इस योजना के लिए आवेदन विवाह के तीन साल के भीतर किया जा सकता है। अगर विवाह को तीन साल से अधिक हो गए हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फोटो
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट
- विवाह प्रमाण पत्र
- संयुक्त बैंक खाता
- परिवार की आईडी
- मोबाइल नंबर
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉगइन करने के बाद “मुख्यमंत्री सामाजिक अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी डिटेल भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को scan करके upload करें।
- अंत में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र जमा करें।