Gratuity Update: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह नई ग्रेच्युटी लिमिट 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 30 मई 2024 को सर्कुलर जारी कर इसकी पुष्टि की थी। DA में यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए की गई है। इस बदलाव से रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ते (DA) को 50% करने के बाद ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें:
1. ग्रेच्युटी की लिमिट को समय-समय पर बढ़ाया जाए ताकि कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा
2. ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की सिफारिश (जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई)।
3. जब भी DA 50% हो, ग्रेच्युटी की लिमिट में 25% की बढ़ोतरी का सुझाव।
अब सकार ने इसी सिफारिश को लागू करते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये कर दी है। इससे रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट
सरकारी कर्मचारी:
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है।नई लिमिट के अनुसार, अब 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होगी।पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी, लेकिन 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी के बाद भी यह पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी।
प्राइवेट कर्मचारी:
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10(10) के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट मिलती है।अगर कोई कर्मचारी 20 लाख रुपये से ज्यादा ग्रेच्युटी पाता है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा।प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह छूट सेवा की अवधि और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है।सरकारी कर्मचारियों को पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिलती है, चाहे वह 25 लाख रुपये तक ही क्यों न हो।प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है।सरकार ने DA बढ़ाकर 50% करने के साथ ग्रेच्युटी लिमिट को भी 25 लाख रुपये किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।