Driving Licence Rules: भारत की केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में काफी बड़ा बदलाव किया है। 1 जून 2024 से ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के साथ ही ड्राइविंग टेस्ट अपने नजदीकी प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर भी दे सकेंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जानकारी करने की परमिशन भी दी जाएगी।
इस बदलाव के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी लंबी है। सरकारी दफ्तर में कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं जिस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसके अलावा इसका असर सड़क सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव किए हैं।
प्राइवेट सेंटर खोलने के लिए भी बने नियम!
अगर आप प्राइवेट सेंटर खोलने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं अगर आप टू व्हीलर ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल खोल रहे हैं तो आपके पास एक ऐकर जमीन होनी चाहिए। वही फोर व्हीलर के लिए दो एकड़ की जमीन आवश्यक है।
स्कूल में ही गाड़ी चलाने की उचित व्यवस्था करनी होगी। वही ट्रेनर को कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए इस स्कूल सर्टिफिकेट के साथ ही उसे 5 साल गाड़ी चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो ही आप एक प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं।
लाइसेंस बनवाने के लिए अब बहुत ही काम कागजी कार्रवाई की जरूरत होने वाली है। आवेदक को सिर्फ वही जरूरी दस्तावेज देने होंगे जो आपके लाइसेंस के हिसाब से जरूरी होंगे। परिवहन विभाग आवेदक को पहले ही बताना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत है।
नाबालिक चालक हो जाएं सतर्क!
भारत में नाबालिकों की संख्या बढ़ रही है जो सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में इसका प्रावधान को भी करा कर दिया गया है। वर्तमान में अगर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा पकड़े जाने पर 1 से ₹2000 का जुर्माना होता है।
वहीं अगर चालक नाबालिक है तो उसके माता-पिता पर कार्रवाई कर ₹25000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिक को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस न मिलने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। इन सब प्रावधानों से फिलहाल सरकार नाबालिकों को गाड़ी चलाने से रोक रही है।