नौकरी बदलने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया को अब पहले से कहीं ज़्यादा सरल और तेज़ बना दिया है। EPFO ने PF ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 13 (Form 13) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा।
इन बदलावों से अब PF ट्रांसफर का क्लेम पहले के मुकाबले काफी तेज़ी से प्रोसेस होगा, जिससे कर्मचारियों का समय बचेगा और उन्हें अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अक्सर अपनी नौकरी बदलते रहते हैं और अपने अलग-अलग PF खातों को एक साथ consolidate (एक करना) करना चाहते हैं।
आइए विस्तार से समझते हैं कि EPFO के नए निर्देश के अनुसार फॉर्म 13 में क्या बदलाव हुए हैं और नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी।
फॉर्म 13 में हुए ये 3 अहम बदलाव
EPFO द्वारा 25 अप्रैल, 2025 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, PF ट्रांसफर प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये बदलाव किए गए हैं:
- सिंगल-स्टेप ट्रांसफर प्रक्रिया: पहले PF ट्रांसफर के क्लेम को प्रोसेस और अप्रूव होने के लिए 3 अलग-अलग स्तरों या कार्यालयों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। अब इस लंबी और जटिल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत, PF ट्रांसफर का क्लेम सिर्फ स्रोत कार्यालय (Source Office) यानी जहां से आपका PF खाता ट्रांसफर हो रहा है, वहां मंजूर होगा। वहां से मंजूरी मिलते ही, PF की राशि और संबंधित डेटा सीधे आपके नए खाते में भेज दिया जाएगा। बीच के दूसरे कार्यालयों में अतिरिक्त प्रोसेसिंग या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- बैलेंस और पेंशन सर्विस ऑटोमैटिक जुड़ेगी: यह एक बड़ा फायदा है। जैसे ही स्रोत कार्यालय से आपका ट्रांसफर क्लेम मंजूर होगा, आपके पुराने PF खाते में जमा पूरा बैलेंस (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा, साथ में ब्याज) और आपकी पेंशन सेवा की अवधि (Service Period for Pension) आपके नए PF खाते के साथ ऑटोमैटिक रूप से जुड़ जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
- बचेगा समय, तेज़ होगी सर्विस: इस नई और streamlined (सरलीकृत) प्रक्रिया का सीधा परिणाम यह होगा कि PF ट्रांसफर क्लेम का निपटारा बहुत तेज़ी से होगा। इससे EPFO कार्यालयों का काम भी आसान होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों का कीमती समय बचेगा और उन्हें तेज़ी से consolidated PF अकाउंट का लाभ मिलेगा।
नए फॉर्म 13 की खास विशेषताएं
EPFO ने जो नया फॉर्म 13 डिज़ाइन किया है, उसमें कई सुधार किए गए हैं जो पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हैं:
- फॉर्म खोलते ही कर्मचारी की सभी ज़रूरी जानकारी जैसे पुराना और नया KYC (Know Your Customer) विवरण, PF बैलेंस, योगदान का पूरा ब्यौरा, ब्याज की गणना, और यहां तक कि टैक्स लगने वाली और न लगने वाली राशि (जैसे VDA – Voluntarily Deposited Amount) का विवरण भी एक साथ दिखाई देगा।
- अगर PF खाता किसी नए संस्थान या प्रतिष्ठान (establishment) में ट्रांसफर हो रहा है, तो पुराने और नए KYC की जानकारी को मिलाना और verify करना आसान हो जाएगा।
- इसमें टैक्स से जुड़े विवरण को अलग से स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और tax assessment में मदद मिलेगी।
- हर PF ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक आईडी (Unique ID) जनरेट होगी। इससे पूरे प्रोसेस को ट्रैक करना आसान होगा और clerical errors या गड़बड़ी का खतरा कम होगा।
कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?
नई PF ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा सीधी और सरल है। इसके मुख्य स्टेप्स इस प्रकार हैं:
स्टेप 1: क्लेम जमा करें कर्मचारी अपना फॉर्म 13 ऑनलाइन (EPFO मेंबर पोर्टल के माध्यम से) या ऑफलाइन भरकर अपने पुराने नियोक्ता के माध्यम से या सीधे EPFO कार्यालय में जमा करेगा। इस फॉर्म में पुराने और नए PF खाते का विवरण दिया जाएगा। यह क्लेम सबसे पहले आपके पुराने कार्यालय (जहां आपका PF खाता था) में जाएगा।
स्टेप 2: स्रोत कार्यालय से स्वीकृति पुराने कार्यालय में आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद, वहां से आपके PF ट्रांसफर क्लेम को स्वीकृत (approve) कर दिया जाएगा।
स्टेप 3: ऑटोमैटिक मर्जर स्रोत कार्यालय से क्लेम स्वीकृत होते ही, आपके पुराने PF खाते में जमा कुल राशि (बैलेंस) और पेंशन सेवा का समय, दोनों ऑटोमैटिक तरीके से आपके नए PF खाते में जोड़ दिए जाएंगे। आपको दूसरे कार्यालय में दोबारा मंजूरी या प्रोसेसिंग का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
यह नई प्रक्रिया निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और PF ट्रांसफर को एक सरल और तेज़ अनुभव बनाएगी।










