सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में ब्याज से मिल रहे 12 लाख से ज्यादा रुपये, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली Post Office Senior citizens scheme: रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए लोगो के द्वारा पूंजी जमा की जाती है। लेकिन उतना पैसा जमा नहीं हो पाता है जिससे कि बुढ़ापे में समस्या न हो। ऐसे में हम आपको ऐसे स्कीम लेकर आए हैं जिसमें कम निवेश पर अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। इसके साथ में ब्याज भी अच्छा खासा मिलता रहता है।

अधिकतर लोग एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम एफडी से ज्यादा ब्याज देती हैं। इसमें सिर्फ 5 सालों के लिए पैसा जमा करना होता है। जो कि 100 फीसदी सेफ होता है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मैक्जिमम कितना जमा कर सकते हैं पैसा

SCSS में कोई भी सीनियर सिटीजन मैक्जिमम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। वहीं मिनिमम निवेश करने की लिमिट 1000 रुपये है। इस स्कीम में जमा रकम पर तीन महीने में पैसा मिलता है। 5 सालों के बाद स्कीम मैच्योर हो जाती है। कोई भी शख्स जिसकी आयु 60 साल या फिर उससे ज्यादा है, वह इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वहीं वीआरएस लेने वाले सिविल सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों और डिफेंस से रिटायर होने वाले लोगों को कुछ शर्तों के साथ एज में छूट दी जाती है।

केवल ब्याज से मिलेंगे 12 लाख से ज्यादा रुपये

अगर आप चाहें तो सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम से मैक्जिमम 12 लाख 30 हजार रुपये तक केवल ब्याज से कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एससीएसएस खाते में 30 लाख रुपये जमा करने होंगे।

अगर आप 30 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो 5 सालों में इस पर आपको 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज प्राप्त होगा। एससीएसएस कैलकुलेटर के हिसाब से ब्याज 12 लाख 30 हजार रुपये होगा। यानि कि 5 सालों के बाद आपको मैच्योरिटी रकम 42 लाख 30 हजार रुपये प्राप्त होंगे।

अगर आप इस स्कीम का लाभ 5 सालों के बाद भी जारी रखने की सोचते हैं तो जमा रकम मैच्योर होने के बाद खाते की अवधि तीन साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंडेट खाते पर मैच्योरिटी की तारीख पर लागू दर पर ब्याज प्राप्त होता है। एससीएसएस में सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।

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