रेलवे नियमों के अनुसार, मिडिल बर्थ को केवल रात में सोने के लिए ही खोला जा सकता है – इसके लिए रेलवे ने समय निर्धारित किया है : रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोलने की अनुमति है । सुबह 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक मिडिल बर्थ को फोल्ड करके रखना होता है, ताकि लोअर बर्थ वाले यात्री को बैठने में परेशानी न हो ।
हालांकि, दिन में मिडिल बर्थ खोलने पर कोई जुर्माना या कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, लेकिन यह रेलवे नियमों के खिलाफ है । अगर कोई यात्री नियम न माने और आपको परेशानी हो, तो आप टीटीई (TTE) से शिकायत कर सकते हैं या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं ।