Rajasthan News : दुष्कर्म पीड़िता गर्भपात करा सकती है, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - Times Bull
G o o g l e Preferences

Rajasthan News : दुष्कर्म पीड़िता गर्भपात करा सकती है, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Shivangi Shandilya
March 11, 2025 at 5:14 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग के मामले में अनुमति देते हुए कहा, “गर्भावस्था जारी रहने से उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा, जिसमें बच्चे के भरण-पोषण का बोझ और अन्य संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं।

गर्भपात कराने का निर्देश

न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की पीठ ने गर्भावस्था जारी रहने पर पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान पर भी जोर दिया। पीड़िता की वकील सोनिया शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने सांगानेर (जयपुर) के महिला अस्पताल के अधीक्षक को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में गर्भपात कराने का निर्देश दिया है.

पहले भी हुआ है ऐसा मामला

वकील शांडिल्य के मुताबिक, पीड़िता 26 हफ्ते की गर्भवती थी और उसके माता-पिता भी गर्भपात के समर्थन में थे. हालाँकि, यह पहली बार नहीं है कि अदालत ने गर्भपात की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान कानूनी टीम ने पिछले कई मामलों का भी हवाला दिया. इसमें सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतें भी शामिल हैं, जो 28 सप्ताह से अधिक के गर्भ के बाद गर्भपात की अनुमति देती हैं।

साल 2024 में सुनाया था फैसला

दिसंबर 2024 में एक अन्य मामले में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बलात्कार पीड़ितों के मामले में दिशानिर्देश जारी करने की मंशा जताई थी. पीठ ने पुष्टि की कि, एमटीपी अधिनियम- 1971 के तहत, गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इस अवधि के बाद कानूनी अनुमति की आवश्यकता होती है।

 

Trending Now

10+ New Articles
📁 CATEGORIES