G o o g l e Preferences

लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी, इस जगह बीजेपी ने दिखाई पावर, ना मानी तो खैर नहीं

Zohaib Naseem
April 17, 2025 at 3:49 PM IST · 1 min read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर (loudspeakers) को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए भी पुलिस की अनुमति जरूरी है।

70 डीबी शोर की अनुमति

नए निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर अधिकतम 10 डीबी (ए) तक सीमित रहेगा। निजी स्वामित्व वाले साउंड सिस्टम की ध्वनि निर्धारित सीमा से 5 डीबी (ए) अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्षमता के अनुसार डीजी सेट (जेनरेटर सेट) पर जुर्माना

1000 केवीए से अधिक: ₹1,00,000
62.5 – 1000 केवीए: ₹25,000
62.5 केवीए तक: ₹10,000
शोर पैदा करने वाले निर्माण उपकरण के इस्तेमाल पर जुर्माना ₹50,000 और उपकरण जब्त/सील किया जाएगा
निर्धारित समय सीमा के बाहर पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई
धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन
व्यक्ति: ₹10,000 (आवासीय क्षेत्र), ₹20,000 (शांत क्षेत्र)

ये भी पढ़ें: इस राज्य में आ रहा तूफान, आंधी को लेकर अलर्ट जारी, जानें दिल्ली-UP का हाल

Trending Now

10+ New Articles
📁 CATEGORIES