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लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी, इस जगह बीजेपी ने दिखाई पावर, ना मानी तो खैर नहीं

New instructions issued regarding loudspeakers, BJP showed its power at this place, if not obeyed then there will be no mercy

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर (loudspeakers) को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से अधिक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए भी पुलिस की अनुमति जरूरी है।

70 डीबी शोर की अनुमति

नए निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि का स्तर अधिकतम 10 डीबी (ए) तक सीमित रहेगा। निजी स्वामित्व वाले साउंड सिस्टम की ध्वनि निर्धारित सीमा से 5 डीबी (ए) अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डीबी शोर की अनुमति है।
  • आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डीबी शोर की अनुमति है।
  • शांत क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 डीबी शोर की अनुमति है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डीबी शोर की अनुमति है।
  • वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें।
  • जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
  • लाउडस्पीकर/सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के अनुचित इस्तेमाल पर ₹10,000 का जुर्माना और उपकरण जब्त किए जाएंगे।

क्षमता के अनुसार डीजी सेट (जेनरेटर सेट) पर जुर्माना

1000 केवीए से अधिक: ₹1,00,000
62.5 – 1000 केवीए: ₹25,000
62.5 केवीए तक: ₹10,000
शोर पैदा करने वाले निर्माण उपकरण के इस्तेमाल पर जुर्माना ₹50,000 और उपकरण जब्त/सील किया जाएगा
निर्धारित समय सीमा के बाहर पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई
धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन
व्यक्ति: ₹10,000 (आवासीय क्षेत्र), ₹20,000 (शांत क्षेत्र)

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Zohaib Naseem

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