आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ पात्र कर्मचारियों को One Time Option के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का अवसर दिया है । यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था और जो CPS (Contributory Pension Scheme) के दायरे में आते हैं ।
साथ ही, 1 सितंबर 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले कुछ कर्मचारियों को भी शर्तों के तहत OPS का विकल्प मिल सकता है । यह ऑप्शन सिर्फ एक बार (One-Time) दिया जाएगा और इसका लाभ सिर्फ निर्धारित पात्रता वाले कर्मचारी ही उठा सकेंगे ।