परिवार से अलग रहने पर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले पुराने राशन कार्ड से अपना नाम हटवाना होता है । इसके लिए नजदीकी CSC या खाद्य विभाग में Name Deletion Form भरकर आधार, पुराने राशन कार्ड की कॉपी और आवेदन पत्र जमा करें । प्रक्रिया पूरी होने पर सरेंडर सर्टिफिकेट (Surrender Slip) मिलता है, जिसके बाद नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, नए पते का प्रमाण, सभी सदस्यों का आधार, बैंक पासबुक और सरेंडर स्लिप शामिल हैं । आवेदन राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट या UMANG ऐप से किया जा सकता है, और आवेदन के बाद अधिकारियों द्वारा पते की जांच की जाती है ।