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Mutual Fund Rules: SEBI और AMFI ने बदले नियम, अब म्यूचुअल फंड क्लेम में नाम-पते की छोटी गलती से नहीं रुकेगा प्रक्रिया

Mutual Fund Rules: SEBI के निर्देश पर AMFI ने म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन (निवेशक की मृत्यु के बाद क्लेम) की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है और नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब नाम की स्पेलिंग, पते या सिग्नेचर में मामूली अंतर होने पर भी क्लेम रोका नहीं जाएगा।