Mutual Fund Rules: SEBI के निर्देश पर AMFI ने म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन (निवेशक की मृत्यु के बाद क्लेम) की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है और नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब नाम की स्पेलिंग, पते या सिग्नेचर में मामूली अंतर होने पर भी क्लेम रोका नहीं जाएगा।