RBI Update: RBI का बड़ा फैसला! बताया इन तीन बैंक में पैसे रखना सैफ, जानें जल्दी

Sanjay mehrolliya5 min read

RBI Update: आजकल ज़्यादातर लोग अपनी बचत बैंक खाते में रखते हैं. इस पैसे को कभी भी ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है. वैसे तो ये पैसे पूरी तरह से सुरक्षित (India’s Safest Banks) हैं, लेकिन अगर बैंक डूब जाए तो पैसे भी डूब सकते हैं. ऐसे में कई बार ग्राहक भी सोचते हैं कि किस बैंक में उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है. आपको बता दें कि हाल ही में RBI ने देश के सबसे सुरक्षित बैंकों की लिस्ट जारी की है. ये बैंक सबसे सुरक्षित (safe bank list) हैं और इनके डूबने का कोई खतरा नहीं है. लिस्ट में ये तीन बैंक शामिल हैं-

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को एक बार फिर सबसे सुरक्षित बैंकों में शामिल किया गया है. इनमें SBI सरकारी बैंक है और बाकी दो प्राइवेट बैंक हैं. इन बैंकों में ग्राहकों का पैसा डूबने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर बैंक पर कोई वित्तीय संकट आता है तो RBI (reserve bank of india) और सरकार खुद इन बैंकों को बचाने के लिए आगे आती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेन्ट बैंक (D-SIB) करार दिया है. पिछले साल इन बैंकों पर जताया था भरोसा।

डी-एसआईबीएस बैंकों की सूची जारी करते हुए आरबीआई ने यह भी जानकारी दी है कि पिछले साल भी इन तीनों बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में शामिल किया गया था। डी-एसआईबीएस बैंकों की सूची में शामिल बैंकों को घरेलू वित्तीय प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन तीनों बैंकों को देश के सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता है।

बैंकों के वित्तीय लक्ष्य तय-

आरबीआई ने इन सबसे सुरक्षित बैंकों के लिए बकेट बनाकर वित्तीय लक्ष्य तय किए हैं। बकेट-4 में शामिल भारतीय स्टेट बैंक को इस बार 0.80 फीसदी अतिरिक्त सीईटी 1 बनाए रखना है। एचडीएफसी बैंक बकेट-2 में है, इसलिए उसे 0.40 फीसदी सीईटी 1 बनाए रखना है। आईसीआईसीआई बैंक (बैंक समाचार) को आरबीआई ने बकेट 1 में रखा है और उसे सीईटी 1 बफर में 0.20 फीसदी अतिरिक्त बनाए रखना है।

इसलिए रखनी पड़ती है ज्यादा पूंजी

डी-एसआबी की सूची में शामिल बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम से निपटा जा सके. इन बैंकों को अपनी बकेट के हिसाब से कॉमन इक्विटी टियर 1 बनाए रखना होता है. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI safe bank list) ने 31 मार्च 2024 तक मिले आंकड़ों के आधार पर In-perso बैंकों की सूची जारी की थी.

बैंक डूबने पर कितना पैसा वापस मिलेगा-

आरबीआई के नियमों (RBI new rules) के मुताबिक, अगर बैंक डूबता है तो ग्राहक को बीमा राशि के तौर पर 5 लाख रुपये वापस मिलते हैं. अगर खाते में जमा रकम 5 लाख रुपये से कम है तो पूरी रकम वापस मिलेगी, लेकिन अगर जमा रकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो बैंक के डूबने (bank collap rules) पर सिर्फ 5 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे.

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Sanjay mehrolliya

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