Bank Account: RBI का बड़ा ऐलान! अब इस उम्र के बच्चे भी खुलवा सकेंगे बैंक अकाउंट

Sanjay mehrolliya4 min read

Bank Account: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों को खास तोहफा दिया है। सोमवार को RBI ने इन नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत/FD खाते खोलने की अनुमति दे दी। PTI की खबर के मुताबिक,केंद्रीय बैंक ने नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन को लेकर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी उम्र के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के जरिए बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालन की अनुमति दी जा सकती है।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है

खबरों के मुताबिक,नए संशोधन में कहा गया है कि नाबालिगों को अपनी मां को अभिभावक बनाकर भी बैंक खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। सर्कुलर में कहा गया है कि 10 साल से कम उम्र के नाबालिगों को बैंकों द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए तय की गई राशि और शर्तों तक,यदि वे ऐसा करना चाहते हैं,तो बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालन की अनुमति दी जा सकती है और ऐसी शर्तों के बारे में खाताधारक को विधिवत सूचित किया जाएगा। साथ ही,जब नाबालिग वयस्क हो जाए,तो नए संचालन निर्देश और खाताधारक के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करके रिकॉर्ड में रखे जाने चाहिए।

बैंक इस बात का ध्यान रखेंगे

बैंक इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई ओवरड्राइंग न हो। परिपत्र में कहा गया है कि बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति,उत्पाद उपयुक्तता और ग्राहक उपयुक्तता के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग,एटीएम/डेबिट कार्ड,चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते,चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावक के माध्यम से,ओवरड्राफ्ट न हों और हमेशा क्रेडिट बैलेंस में हों। बैंक नाबालिगों के जमा खाते खोलने के लिए ग्राहक की उचित जांच करेंगे और निरंतर उचित परिश्रम करेंगे। RBI ने बैंकों से 1 जुलाई,2025 तक संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार नई नीतियां बनाने या मौजूदा नीतियों में संशोधन करने को कहा है।

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Sanjay mehrolliya

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