ITR Filing 2025: देश में इन 10 तरह के कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपए टैक्स, जानिए लिस्ट – Times Bull ITR Filing 2025: देश में इन 10 तरह के कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपए टैक्स, जानिए लिस्ट - Times Bull
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ITR Filing 2025: देश में इन 10 तरह के कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपए टैक्स, जानिए लिस्ट

Kumar Ajeet
July 5, 2025 at 10:54 AM IST · 1 min read

Non Taxable income. किसी भी देश को अपनी आर्थिक उन्नति करनी है। तो देश के नागरिकों पर कर लगाया जाता है। लोगों की आय तय सीमा से ऊपर होती है तो आयकर की श्रेणी में आते हैं। हालांकि भारत में ऐसे कई कमाई के ऑप्शन है। जिन पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। लोगों को ITR भरते समय यहा जानकारी रखनी चाहिए, जिससे नहीं जानने पर परेशानी में फंस सकते हैं।

हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं। जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। आप ITR  भरते समय यह जानकारी रखते हैं। तो आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। देश में ऐसी कमाई के 10 तरीके कमाई के जरिया पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। बता दें कि सरकार ने इन इनकम को टैक्स फ्री केटेगरी में रखा है।

इन 10 कमाई पर नहीं लगता है कोई टैक्स

एग्रीकल्चर इनकम – अगर कोई किसान है, जिसे टैक्स नहीं देना होता है। सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10(1) के तहत खेती-बाड़ी से होने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री रखा है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड- अगर कोई PPF खाता संचालित कर रहा है, तो यहां पर जमा अमाउंट पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री है।

मेडिकल बीमा, ऑफिस के अलाउंस – अगर आप का कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है  तो टैक्स नहीं, तो वही ऑफिस में मील कूपन ऑफिस से फोन बिल, इंटरनेट बिल में कोई टैक्स नहीं लगता है।

इश्योरेंस पॉलिसी –अगर आप के पास में  जीवन बीमा पॉलिसी है तो यहां पर ल की मैच्योरिटी या बोनस अमाउंट, कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री होता है।

छात्रवृत्ति और सरकारी पुरस्कार –  अगर किसी को सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मिलने वाली छात्रवृत्ति मिलती है, तो वही सरकार के द्धारा मिलने वाले भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार जैसे राज्य या राष्ट्रीय पुरस्कारों की रकम पर कोई टैक्स नहीं है।

रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट – किसी को नजदीकी रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। विवाह के समय मिलने वाले गिफ्ट भी टैक्स फ्री हैं। हालांकि यहां पर सरकार ने कुछ शर्तें लगाई है।

रिटायरमेंट- यदि किसी को ऑफिस से ग्रेच्युटी मिली है तो टैक्स नहीं लगेगा।

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