Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बेहतर करने के लिए इसमें NPS जैसे टैक्स बेनिफिट जोड़ दिए हैं। वित्त मत्रालय का कहना है कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायमेंट के बाद बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अभी केंद्र सरकार ने UPS विकल्प को चुनने के लिए डेडलाइन को 30 जून से 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि UPS को बेहतर बनाने के लिए NPS के अंतर्गत जो टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं उनमें बदलाव करके UPS में जोड़े जाएंगे। NPS के तहत इसे ऑप्शन की तरह उपलब्ध कराया जाएगा। जो कर्मचारी UPS को चुनते हैं उन्हें बढ़िया टैक्स छूट मिले।

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क्या है UPS

सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगी। इस स्कीम को NPS के तहत लाया गया है। इसकी मदद से सरकारी कर्मचारियों को एक तय और गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन, एकमुश्त रकम और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स मिलेंगे।

कर्मचारियों को नया और बेहतर पेंशन ऑप्शन मिल गया है। अब कर्मचारी NPS के तहत UPS के विकल्प को चुन सकते हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को हर महीने एक तय पेंशन मिलेगी। इसके आलावा उन्हें कई बेनिफिट्स मिलेंगे।

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कौन UPS को चुन सकता है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही लागू होगी। वहीं जो कर्मचारी NPS के तहत आते हैं तो UPS चुनने का विकल्प मिलता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस नए पेंशन प्लान को आसान करने के लिए कुछ खास रूल्स और रेगुलेशंस जारी कर चुकी हैं।