Post Office: पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने के बाद किसे मिलेगा उसका पूरा पैसा! जानें जल्दी

Post Office: देश के करोड़ों लोगों के पास पोस्ट ऑफिस में खाते हैं। इन खातों के जरिए लोग पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस की कई योजनाओं में बैंकों से ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं ग्रामीण इलाकों के लोग पोस्ट ऑफिस में ज्यादा निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें सुविधा मिलती है। गांवों में बैंक की शाखाएं बहुत कम हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। ऐसे में अगर पोस्ट ऑफिस के खाताधारक की अचानक मौत हो जाती है तो खाते में जमा पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। यहां हम आपको नॉमिनी और बिना नॉमिनी की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे आप पैसे निकाल सकते हैं।

क्लेम प्रोसेस

जब किसी खाताधारक या पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट धारक की मौत हो जाती है तो उसके द्वारा जमा किए गए पैसे को नॉमिनी, कानूनी उत्तराधिकारी या अन्य हकदार व्यक्ति क्लेम कर सकता है। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि कोई नॉमिनी बनाया गया है या नहीं।

क्लेम करने के तीन तरीके

नॉमिनी: सबसे आसान और सरल तरीका नॉमिनी है। अगर किसी को नॉमिनी बनाया गया है तो वह आसानी से पैसे क्लेम कर सकता है।

कानूनी सबूत: वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होने पर भी क्लेम किया जा सकता है।

बिना नामांकित व्यक्ति के (5 लाख रुपये तक):

बिना नामांकित व्यक्ति के मामले में, छह महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद हलफनामा और क्षतिपूर्ति दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। बिना नामांकित व्यक्ति के दावे के निपटान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अनिवार्य है। दावा प्रक्रिया क्या है? नामांकित व्यक्ति डाकघर की वेबसाइट (जैसे, डाकघर बचत योजनाओं के लिए फॉर्म SB-84) से दावा कर सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, आधार, पैन, पते का प्रमाण और नामांकित व्यक्ति की हाल की तस्वीर जमा करनी होगी।

कानूनी प्रमाण के माध्यम से दावा?

यदि मृतक ने वसीयत छोड़ी है, तो इनके आधार पर दावा किया जा सकता है। दावा करने के लिए, व्यक्ति को दावा फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या सत्यापित प्रति और कानूनी प्रमाण, वसीयत का प्रोबेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, दावेदार(ओं) का केवाईसी और दावा फॉर्म जमा करना होगा। एक बार सत्यापित होने के बाद, कानूनी उत्तराधिकारियों को जमा किए गए कानूनी दस्तावेजों के अनुसार धनराशि मिल जाएगी।

नामांकित व्यक्ति के बिना दावा कैसे करें

बिना किसी नामित व्यक्ति के दावा करने के लिए, जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से छह महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद डाकघर में दावा फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल या सत्यापित प्रति, दावेदार के केवाईसी दस्तावेजों के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें। सत्यापन के बाद, दावे पर कार्रवाई की जाती है।

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My Name is Sanjay Mehrolliya, I have 4 years Experience in Journalism, I Am From Haryana, I Work on Job A Education desk At timeSbull.com

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