PF Account: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके पास प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट जरूर होना चाहिए। इस अकाउंट में हर महीने आपकी और आपकी कंपनी की तरफ से एक तय रकम जमा होती है। कई बार जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब आपको नौकरी करते हुए भी अपने PF अकाउंट से कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप यह पैसे कब, कितना और किन शर्तों पर निकाल सकते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए PF से जुड़े इन अहम नियमों पर एक नजर डालते हैं।

खुशी के मौकों पर PF का सहारा

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 68K के मुताबिक आप अपने भाई-बहन या अपने बच्चों की शादी के लिए PF से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए PF खाताधारक को कम से कम 7 साल तक EPFO का सदस्य होना चाहिए और उनके खाते में कम से कम ₹1,000 जमा होने चाहिए। आप अपने पीएफ में जमा अपने अंशदान (ब्याज सहित) का 50% तक निकाल सकते हैं।

बच्चों की शिक्षा का खर्च भी पीएफ से

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके नियम शादी-ब्याह जैसे ही हैं। ईपीएफओ सदस्य अपने पूरे जीवनकाल में शिक्षा के लिए केवल तीन बार ही पैसा निकाल सकता है और निकाली जाने वाली अधिकतम राशि ब्याज सहित अपने स्वयं के अंशदान का 50% तक हो सकती है। शिक्षा के लिए यह अग्रिम राशि केवल वही सदस्य निकाल सकते हैं, जिन्होंने ईपीएफओ में कम से कम 7 साल पूरे कर लिए हों।

अपने घर का सपना, पीएफ करेगा पूरा

अगर आप घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं, तो पीएफ खाताधारक कुछ शर्तों के साथ अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। घर या जमीन खरीदने या घर बनवाने के लिए आपको ईपीएफओ स्कीम 1952 के नियम 68बी के तहत कम से कम पांच साल ईपीएफओ की सदस्यता पूरी करनी होगी। वहीं, घर की मरम्मत या सुधार के लिए आप घर बनने के पांच साल बाद पैसा निकाल सकते हैं। अतिरिक्त मरम्मत के लिए, पहली निकासी के 10 साल बाद फिर से पैसा निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि EPFO सदस्य इस उद्देश्य के लिए सिर्फ़ एक बार ही पैसा निकाल सकता है।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इलाज में मदद करेगा PF

मेडिकल कारणों से PF की रकम निकालने की शर्तें काफी आसान हैं। सदस्य कभी भी, नौकरी ज्वाइन करने के तुरंत बाद भी पैसा निकाल सकते हैं। EPFO स्कीम 1952 के नियम 68J के अनुसार, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप जितनी बार चाहें PF से एडवांस निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट के नज़दीक आने पर PF देगा सहारा

अगर कोई सदस्य अपनी रिटायरमेंट से एक साल पहले PF से पैसा निकालना चाहता है, तो उसे EPFO स्कीम 1952 के नियम 68NN के तहत अपने कुल PF फंड का 90% तक निकालने की अनुमति है और यह सुविधा सदस्य को सिर्फ़ एक बार ही मिलती है।

दिव्यांग साथी का साथी पीएफ

शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए ईपीएफओ योजना 1952 के नियम 68एन के अनुसार, 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) या कर्मचारी के हिस्से के बराबर राशि या उपकरण की लागत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति है। विकलांग सदस्य अपने कष्ट को कम करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए हर तीन साल में पैसे निकाल सकते हैं।