PF Withdrawal New Rules: नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी का कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में जमा होता है। यह पैसा उनके रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। अब जैसे कर्मचारी पीएफ (PF) खाते से पैसा निकालता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए बड़ी राहत दी है। अब PF का पैसा निकालने के लिए खूब सारे डॉक्यूमेंट को नहीं जमा करना पड़ेगा। अब कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट दिए बिना आसानी से पैसा निकाला जा सकता है।
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श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि अगर कर्मचारी का PF खाता आधार से लिंक है, पैन और बैंक की डिटेल को अपडेट कर रखा है और EPFO में दी गई डिटेल से मेल खाता है तो कुछ ही में पैसा निकाला जा सकता है। 2017 में कंपोजिट क्लेम फॉर्म लाया गया था, जिसकी मदद से शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी जरूरतों के लिए PF से पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या दूसरे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाने होते हैं।

वेरिफिकेशन करना जरूरी
वहीं EPFO ने फ्रॉड को रोकने के लिए ओटीपी और फेस वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। ऐसे में आपको अपने खाते को एक्टिव रखना है और साथ ही डिटेल को भी अपडेट रखना है। इस समय 90 फीसदी से ज्यादा PF को ऑनलाइन क्लेम किया जा रहा है। अभी ऑटो-सेटलमेंट होने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। ऐसे में EPFO पोर्टल पर जाकर अपने UAN, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स को जांचकर अपडेट कर लें, जिसे कि जल्दी और आसानी से पैसा निकाला जा सके।
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PF का पैसा कैसे निकालें

PF का पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें और साथ ही आधार, पैन और बैंक डिटेल्स लिंक्ड और वेरिफाई करें। Online Services’ में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ को चुने। इसके बाद पैसा निकालने की वजह जैसे- शादी, मेडिकल, घर खरीदना बताए और रकम भर दें। इसके बाद आधार OTP या फेस वेरिफिकेशन के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर डिटेल पूरी तरह अपडेट हैं तो बिना डॉक्यूमेंट के 3 दिन में ऑटो-सेटलमेंट के द्वारा पैसा बैंक खाते में आ जाएगा।
