देश में जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( UPS ) को लागू किया गया है, तो सरकार ने धीरे-धीरे इसमें कई बदलाव किए है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों इस पेंशन योजना को अपनाएं, जिससे एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने की समय सीमा और भी बढ़ा दी है, तो वहीं यहां पर सरकार ने योजना में कर्मचारियों को टैक्स बेनेफिट का बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे आयकर छूट का लाभ मिलेगा।
देश में मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सी साल 1 अप्रैल से शुरू किया है। जिससे अब लाभ बढ़ते जा रहे है। बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले नेशनल पेंशन सिस्टम में जो टैक्स छूट मिलती थी, हालांकि अब टैक्स छूट अब UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगी। जिससे सरकारी कर्मचारी UPS चुनने पर वही टैक्स फायदे मिलेंगे जो NPS में मिलते थे।
वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी
दरअसल आप को बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी UPS का विकल्प चुनें। जिससे अब UPS पर भी वैसी ही टैक्स छूट NPS जैसी मिलेगी है। जिससे अब दोनों स्कीमें बराबर हो जाएंगी। कर्मचारियों इन दोनों स्कीम में समझ पाएगें कि कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर है, जिससे वह बिना परेशानी के अब नई पेंशन स्कीम का चुनाव कर पाएंगे। यहां पर जान सकते हैं NPS में टैक्स फायदे…
सेक्शन 80CCD(1) के तहत यदि कर्मचारी खुद अपनी सैलरी से योगदान करता है, तो 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। तो वही सेक्शन 80CCD(1B) में इसके तहत NPS योगदान करने परमें 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा मिलता है।
सेक्शन 80CCD(2) के सरकार योगदान पर छूट देती है, जिससे केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी इसमें बेसिक सैलरी + DA का 14% तक छूट पा सकते हैं।
30 सितंबर तक चुन सकते है UPS योजना
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यहां पर सरकार ने UPS और NPS में से किसी एक को चुनने की समय सीमा 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, जिससे कर्मचारी NPS से UPS चुनना चाहते है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।










