ITR Filing: इस बार ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। हालांकि फिर भी कहा जा रहा है कि ITR समय से भर दें। अगर कुछ गलती हो जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न भरने का समय मिलता है। अगर समय से नहीं भरते हैं और कुछ गलती हो जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न भरने का समय भी नहीं मिलेगा, जिससे इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न को भरने के लिए एक तारीख तय की जाएगी। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
इसे भी पढ़ें- Want to Earn ₹85,000 Every Month? Invest ₹5,000 Monthly in SIP with This Simple Method
ITR में गलती होने पर रिवाइज्ड रिटर्न भरें
अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, जैसे कि इनकम का सोर्स छोड़ देना, बैंक अकाउंट को गलत डालना या कटौती (डिडक्शन) गलत भर देना। अगर ऐसी कोई गलती हो तो परेशान न हों। आप इनकम टैक्स कानून के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ ही कोई जुर्माना भी नहीं लगता है। ऐसे में यह काम पोर्टल को आराम से ऑनलाइन भरवा सकते हैं।
कैसे भरें रिटर्न?
- इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन करें।
- इसके बाद e-File सेक्शन में जाना होगा और File Income Tax Return को चुन लें।
- एसेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और Revised Return under Section 139(5) पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर तैयार रखना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी।
- अगर आपने पेपर फॉर्म से भरा था (80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन) तो संशोधन भी पेपर मोड में करना होगा।
- फॉर्म को सबमिट करने के 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन वेरिफाई करना होगा।
इसे भी पढ़ें- Major Changes In August: 4 Financial Rule Changes in August That Could Impact Your Daily Life
ITR भरते समय गलती न करें वरना भेजा जा सकता है नोटिस
- गलत ITR फॉर्म को चुन लेना।
- पैन, बैंक डिटेल या नाम की स्पेलिंग में गलती करना।
- सभी इनकम सोर्स को न दिखाना।
- डिडक्शन को सही तरीके से क्लेम न करने पर।
- इन्हीं सभी गलतियों की वजह से टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है।
