Gratuity Update: आखिर किन कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी लाभ! जानिए क्या नया नियम

Sanjay mehrolliya5 min read

Gratuity Update: नौकरी छोड़ने के लिए अब आपको 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा! ग्रेच्युटी के नियम अब बदल गए हैं। पहले यह आम धारणा थी कि ग्रेच्युटी 5 साल लगातार सेवा करने पर ही मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के मुताबिक, आप 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। ग्रेच्युटी से जुड़े नए नियमों को जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

ग्रेच्युटी-

कई कंपनियों में CTC (कॉस्ट टू कंपनी) का हिस्सा ग्रेच्युटी आमतौर पर 5 साल लगातार सेवा करने के बाद मिलती है। हालांकि, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कुछ स्थितियों में आप 5 साल से पहले भी इसके हकदार हो सकते हैं। अगर आपने 4 साल और 240 दिन पूरे कर लिए हैं, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं। नौकरी छोड़ने से पहले अपनी सेवा अवधि की गणना करना जरूरी है। अगर कंपनी ग्रेच्युटी (कर्मचारी ग्रेच्युटी नियम) देने से मना करती है, तो आप श्रम विभाग या कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

4 साल 240 दिन में मिल सकती है ग्रेच्युटी

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 4 साल 240 दिन पूरे कर लेता है, तो वह ग्रेच्युटी पाने का पात्र होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2021 को किसी कंपनी में शामिल हुआ है, तो वह 29 अगस्त 2025 को इस्तीफा देने पर भी ग्रेच्युटी पा सकता है।

ग्रेच्युटी पाने के क्या नियम हैं-

– 190 दिन का नियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो खदानों में या ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जो सप्ताह में 6 दिन से कम काम करती हैं।

– 240 दिन का नियम अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।

– अगर किसी कर्मचारी ने 5वें साल में 240 दिन पूरे कर लिए हैं, तो उसे 5 साल की पूरी सेवा मानी जाएगी। ऐसे मामले में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

क्या कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार कर सकती है?

ऐसे मामलों में हाईकोर्ट (HC) ने अलग-अलग फैसले दिए हैं। दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 4 साल और 240 दिन पूरे करने के बाद ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यह नियम केवल कुछ परिस्थितियों में ही लागू होता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी आदि। अगर कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है, तो उसे पूरे 5 साल पूरे करने होंगे।

कैसे होती है ग्रेच्युटी की गणना?

ये है ग्रेच्युटी गणना का फॉर्मूला

(15 x अंतिम वेतन x सेवा अवधि) / 26

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 40,000 रुपये है और उसने 4 साल और 300 दिन काम किया है। इसे 5 साल के बराबर माना जाएगा। ऐसे में ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है। तो फॉर्मूले के अनुसार, ग्रेच्युटी 1,15,385 रुपये होगी।

(15 x 40,000 x 5) / 26 = 1,15,385 रुपये

क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?

सरकारी नियमों के मुताबिक 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। अगर कर्मचारी को 20 लाख रुपये से ज्यादा की ग्रेच्युटी मिलती है तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा।

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Sanjay mehrolliya

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