EPF Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर कर्मचारी के खाते में कुछ फंड जमा करते हैं। इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है। EPFO हर साल इस स्कीम की ब्याज दरें तय करता है। EPF सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय जमा की गई राशि ब्याज के साथ मिलती है। हालांकि, अगर जरूरत पड़े तो कर्मचारी अपने PF अकाउंट से पूरी या कम राशि भी निकाल सकते हैं।
PF अकाउंट से फंड निकालने से पहले इन बातों का ध्यान रखें-
आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होने के साथ-साथ आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
EPFO पोर्टल पर आपकी KYC डिटेल्स वेरिफाई होनी चाहिए।
आप इन स्टेप्स की मदद से फंड निकाल सकते हैं
स्टेप 1: EPFO के आधिकारिक पोर्टल ‘https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/’ पर जाएं।
चरण 2: अपना UAN और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालें और साइन इन पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना KYC स्टेटस चेक करें। इसके लिए ‘मैनेज’ पर जाकर KYC पर क्लिक करें। यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल वेरिफाई हुआ है या नहीं।
चरण 4: अब ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं और ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D)’ पर क्लिक करें
चरण 5: आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देगा। वेरिफिकेशन के लिए इसे फिर से डालें, फिर ‘वेरिफाई’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
चरण 6: क्लेम टाइप चुनें
चरण 7: फिर आपका पूरा पैसा निकल जाएगा
