Bank News: RBI के निर्देशानुसार बैंकों ने ATM चार्ज की संशोधित फीस लागू कर दी है, जिससे फ्री लिमिट के बाद कैश निकालना महंगा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 तारीख को इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अब ग्राहक अपने बैंक के ATM से महीने में सिर्फ 5 फ्री ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) ही कर पाएंगे, जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
आज से फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद अब आपको हर ट्रांजेक्शन पर 2 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। नए नियमों के लागू होने से फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अब हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये का चार्ज लगेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था-
फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद ग्राहक से हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम ₹23 वसूले जा सकेंगे। लागू टैक्स अलग से देय होंगे। ये नियम कैश रिसाइकलर मशीनों पर किए जाने वाले ट्रांजेक्शन पर भी लागू होंगे, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है।
मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 बार ही कर सकेंगे फ्री ट्रांजेक्शन-
– नए नियमों के मुताबिक, अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेट्रो शहरों में एक महीने में अधिकतम 3 फ्री ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो शहरों में अधिकतम 5 फ्री ट्रांजेक्शन ही कर सकेंगे।
– अगर आप अपने बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक महीने में 5 फ्री ट्रांजेक्शन ही कर सकेंगे। फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट पार करने के बाद आपको हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये का चार्ज देना होगा।
– फिलहाल फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 21 रुपये चार्ज कर सकता है।
– इस फैसले से उन बैंक ग्राहकों को नुकसान होगा जो एक महीने में कई बार एटीएम का इस्तेमाल कर कैश निकालते हैं या कोई दूसरी सर्विस इस्तेमाल करते हैं।
आज से इन बैंकों ने लागू किए नए नियम-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। बैंकों ने बताया कि फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये + जीएसटी देना होगा। पीएनबी के मुताबिक, गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन पर 11 रुपये देने होंगे।
