ITR Filing 2025. देश में इस समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिससे टैक्सपेयर अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। विभाग आयकरदाता के सुविधा के लिए आइटीआर जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर 2025 कर दी है। जिससे अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं। तो रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जो आपके आगे चलकर कहीं कामों में प्रयोग हो सकेगा। जैसे वीजा आवेदन, लोन आवेदन और एड्रेस प्रूव में काम आ सकता है।
ध्यान देने वाली बात है कि नई डेट 15 सितंबर 2025 हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना लगेगा। हालांकि सामने आई जानकारी के बाद 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं। तो कोई ब्याज और जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्या यह टैक्स फाइलिंग की समय सीमा सभी टैक्स पेयर के लिए है। जिससे आप को सही जानकारी का होना जरुरी है।
31 जुलाई के बाद होगा जुर्माना
क्या सभी आयकर दाताओं के लिए है तो इसका जवाब है नहीं बहुत से टैक्सपेयर है। जिनके लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट पहले वाली यानी की 31 जुलाई 2025 तक है। ऐसे में आप पुरानी समय सीमा में ही अपने रिटर्न दाखिल करें वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते में आइटीआर फॉर्म उपलब्ध करा देता है। हालांकि इस बार सरकार ने ITR फॉर्म्स करीब एक महीने की देरी देखी गई है, और इन फॉर्म्स में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इसके के चलते सरकार ने आईटीआर की डेट आगे बढ़ा दी है। लोग समय से अपने रिटर्न का दाखिल कर कें।
इस टैक्स के लिए 31 जुलाई लास्ट
आप को बता दें कि टैक्स विभाग के द्धारा दी गई जानकारी में सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जमा करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लिहाजा यदि कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई 2025 के बाद टैक्स जमा करता है तो उस पर सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगेगा। जिससे व्यक्ति ने ITR बढ़ी हुई तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक ही ITR भरें। तो वही यहां पर सेल्फ-असेसमेंट टैक्स वह टैक्स होता है जो एडवांस टैक्स और TDS कटौती के बाद बाकी रह जाता है।










