बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत टैक्स दर और शुल्क नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है । इसके तहत पक्के मकानों पर सालाना ₹100, आधे पक्के मकानों पर ₹50 टैक्स लगेगा, जबकि कच्चे (मिट्टी) मकानों को टैक्स से छूट मिलेगी । प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास के लाभार्थियों से ₹25 शुल्क लिया जाएगा, जिसका भुगतान सरकारी विभाग करेगा । व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ₹100 से ₹5,000 तक का सालाना टैक्स लगेगा ।