Budget 2024: होम लोन पर ब्याज की मिलेगी तगड़ी छूट! केंद्र सरकार लेने जा रही यह चौंकाने वाला फैसला - Times Bull
           

Budget 2024: होम लोन पर ब्याज की मिलेगी तगड़ी छूट! केंद्र सरकार लेने जा रही यह चौंकाने वाला फैसला

Snehlata Sinha July 16, 2024

BUDGET 2024 UPDATE: केंद्र में पीएम मोदी के 3.0 शासन को करीब एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है. केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर उम्मीदों की किरण चमक रही है. सभी की अपने लिए बड़े तोहफे की उम्मीद है, जो सरकार कर भी सकती है.

लगातार 7वीं बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कुछ चौंकाने वाले ऐलान कर सकती हैं, जिससे हर कोई मालामाल हो जाएगा. उम्मीद है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में भी कुछ बड़े दरवाजे खोले जा सकते हैं. सरकार बजट में होम लोन पर ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. उम्मीद है कि यह काफी मददगार साबित होगा. इतना ही नहीं इस छूट का लाभ बड़ी संख्या में ग्राहकों को हो सकता है.

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हालांकि, वर्तमामम में घर-मकान खरीदने वाले टैक्सपेयर्स को होम लोन के ब्याज के भुगतान के बदले में टैक्स से छूट पर बंपर फायदा मिलता है. अभी इसमें छूट की जो सीमा निर्धारित की गई है वो सिर्फ दो लाख रुपये है. अब इसे बढ़ाने की मांग तेजी से चल रही है. आम बजट में सरकार इस पर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है.

सरकार इस लिमिट में कर सकती बंपर इजाफा

देशभर में रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा रहा है. गुजरे हुए कुछ वर्षों में कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. लोग भी अब टैक्स देने के लिए पैसों की लिमिट काफी दिनों से बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं. अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर से हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिल रही 2 लाख रुपये तक की सीमा पर ही छूट मिल रही है.

इसके साथ ही सीमा को बढ़ाकर मिनिमम 5 लाख रुपये करने की मांग तेजी से कर रहे हैं. इसके साथ ही यादा टैक्स छूट मिलने से लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने होंगे. इससे सरकार को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने में काफी सहायता से आसानी से मिल जाएगी. काफी लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. हालांकि, सरकार आम बजट में इसका ऐलान करेगी या नहीं यह देखने वाली बात होगी.

ब्याज वाल छूट के अलावा मिलेगा यह फायदा

इसके साथ ही हम लोन लेने के आप आप घर खरीदते हैं तो टैक्सपेयर्स को ब्याज वाले डिस्काउंट के अलावा एक और बड़ा लाभ मिलता है. इसके साथ ही घर खरीदार इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत हाउसिंग लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान के बदले 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने का काम कर सकते हैं, जिससे आपका सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा.

जानकारों की मानें तो इसे भी प्रॉपर्टी की बढ़ती वैल्यू के चलते अमान्य माने जाते हैं. इसके साथ ही उनका कहना है कि होम लोन के मूल धन के पुनर्भुगतान पर 1.50 लाख रुपये के डिडक्शन की लिमिट को भी इस बार के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है. बाकी 23 जुलाई को इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी.