PM Kisan Tractor Scheme: खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (पीएम किसान ट्रैक्टर योजना) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे अब ट्रैक्टर खरीदना और भी आसान हो गया है।
यह योजना खास तौर पर छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बनाई गई है, जो उन्नत तकनीकों से खेती को सशक्त बनाना चाहते हैं। आइए इस योजना की विस्तृत जानकारी पर एक नज़र डालते हैं।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य
- किसानों की आर्थिक मदद की जाती है।
- खेती को मशीनीकृत और advance बनाया जाता है।
- उत्पादन क्षमता बढ़ती है।
- समय और श्रम की बचत होती है।
सब्सिडी का लाभ कैसे पाएं?
इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को 20% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर ट्रैक्टर की कीमत ₹8 लाख है, तो किसान को केवल ₹4 लाख देने होंगे, जबकि बाकी ₹4 लाख सरकार अनुदान के तौर पर देगी।
योजना के लिए पात्रता की शर्तें
- किसान के पास खेती योग्य land होनी चाहिए।
- साल कीआय 1.5 lakh रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- जिन किसानों के पास पहले से ट्रैक्टर है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- परिवार में केवल एक सदस्य ही इस योजना के लिए पात्र होगा।
- महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड या वोटर आईडी
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- राज्य सरकार की आधिकारिक कृषि website पर जाएं।
- पंजीकरण करें और आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद receipt प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि सेवा केंद्र पर जाएं।
- सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
- कर्मचारी आपकी मदद से आवेदन पत्र भर देंगे।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर रसीद प्राप्त करें।