Tax on Wedding Gifts: भारत में हर साल लाखों की संख्या में शादियां होती हैं। जिससे इस मौके पर साजो समान और फिर नगद उपहार में कैश भी दिया जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है। कि अगर आपको शादी में उपहार मिला है। तो इनकम टैक्स नियम के बारे में जरूर जान लें। नहीं तो आपको टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। हम आपको बता रहे हैं शादियो में मिलने वाले गिफ्ट कैश पर कितना टैक्स लगेगा और उसके क्या आयकर विभाग के नियम है।

आयकर विभाग के टैक्स नियमों के मुताबिक यदि किसी को एक फाइनेंशियल ईयर में ₹50000 से ज्यादा गिफ्ट कैश, संपत्ति या किसी तरीके से मिला है। तो उसे पर टैक्स देनदारी होगी। शादियों के मौके पर गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए।

ऐसे होगी टैक्स देनदारी

शादी के दौरान दूल्हे दुल्हन को मिले ऊपर टैक्स फ्री होते हैं। जिसमें  सोना, प्रॉपर्टी, सामान के साथ कई चीजे टैक्स पूरी होती है। जिस पर टैक्स देनदारी नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि दूल्हे दुल्हन के माता-पिता को जो गिफ्ट मिलता है। वह टैक्स फ्री नहीं होता है। अगर पैरेंट को ₹100000 का गिफ्ट मिला। तो टैक्स के दायरे में आएगा।

बता दें कि शादी में दिए गए गिफ्ट की वैल्यू पर कोई सीमा नहीं है। जिससे कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दूल्हा-दुल्हन को दे सकता है।  जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। ध्यान रहें कि जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है, उसे इनकम टैक्स को इसके सोर्स के बारे आयकर विभाग को बताना होगा, कि यह रकम कहां से आई है।

50 हजार रुपये से ज्यादा उपहार पर लगेगा टैक्स

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, शादी के बाद किसी महिला को उसे पति के अलावा भाई, बहन या उसके माता-पिता या फिर ससुर और सास परिवार में कोई सोना या उसका आभूषण गिफ्ट में देता है, तो भी टैक्स फ्री होता है। हालांकि यदि किसी गैर-रिश्तेदार से 50 हजार रुपये से ज्यादा का कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो टैक्स देना पड़ सकता है।

घर में रख सकते इतना सोना

लोगों को घर में कितने तक सोना रख सकते है, यह पता नहीं होता है, जिससे भारतीय कानून के अनुसार शादीशुदा महिला बिना किसी दस्तावेज के 500 ग्राम तक सोना और शादी के बिना वह 250 ग्राम सोना रख सकती है। हालांकि पुरुष के लिए सीमा सिर्फल 100 ग्राम गोल्ड तक है।