Building Construction and Development Bye-laws 2025. यूपी सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जिससे जो लोग अपने मकान में दुकान खोलना चाहते है, जिससे अब सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी। सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने भूखंड पर ही रह भी पी सकते हैं और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निर्माण भी कर सकते हैं। यानि कि उसमें दुकान चला सकते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पहले इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी पड़ती थी। सरकार ने द्धारा बदलाव के बाद अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण करवा सकते हैं, जिसके लिए विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी।

24 मीटर के बाद बना सकेगें  दुकान

हालांकि आप को बता दें कि लोगों को इन प्लॉटों पर निर्माण के लिए अब सिर्फ विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना। योगी सरकार के और नया नियम में अब बड़ी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान बनाने की इजाजत होगी।

सरकार ने दी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 की मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास विकास विभाग की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को मंजूरी दी गई है। तो वही सरकार ने बिल्डिंग बनाने के नियम भी आसान कर दिए हैं। जिससे अब 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर कोई फ्लोर एरिया रेशियो   की सीमा नहीं होगी।

वन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 की बड़ी बातें

  • सरकार के फैसले से निजी मकानों में अपनी दुकान खुलना आसान होगा। सी
  • अब 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर कोई फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की सीमा नहीं होगी।
  • सरकार ने अलावा छोटे प्लॉट्स के लिए भी एफएआर बढ़ाया ।
  • अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाने की भी होगी इजाजत दी गई है
  •  3000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर ही बनेगें अस्पताल और शॉपिंग मॉल 
  • छोटे प्लॉट पर डॉक्टर्सआर्किटेक्ट्सवकीलों जैसे प्रोफेशनल्स घर में खोल सकतें
  •  अब 4,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना होगा