Driving licence: परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आम नागरिकों को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आवेदक घर बैठे ही इन सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर आवेदक वांछित सेवा का चयन कर आधार प्रमाणीकरण द्वारा उक्त सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आधार प्रमाणीकरण के बाद

आधार प्रमाणीकरण के बाद परिवहन पोर्टल में दी जाने वाली सेवाओं में वाहन संबंधी 23 सेवाएं तथा सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित) की 19 सेवाएं शामिल हैं।

वाहन संबंधी सेवाएं

मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, पूर्ण निर्मित बॉडी मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की डुप्लिकेट जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पते में परिवर्तन, शुल्क के विरुद्ध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) विवरण देखना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का समर्थन, किराया-खरीद समझौते की समाप्ति, नया परमिट जारी करना, डुप्लिकेट परमिट जारी करना, परमिट का स्थायी समर्पण, परमिट का हस्तांतरण, परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु मामला), परमिट का नवीनीकरण, परमिट का नवीनीकरण, परमिट प्राधिकरण का नवीनीकरण, विशेष परमिट के लिए आवेदन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर का अपडेट, डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना और वाहन सेवाओं का रूपांतरण।

इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस

इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं में लर्नर लाइसेंस में पता परिवर्तन, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइविंग एप्टीट्यूड टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन, ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स में परिवर्तन, ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर में परिवर्तन, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए समर्थन, चालक को लोक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज जारी करना, डुप्लीकेट लोक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता परिवर्तन, कंडक्टर लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स में परिवर्तन और कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन शामिल हैं।

उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए

उपरोक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सबसे पहले परिवहन सेवा पोर्टल पर जाना होगा और वेबसाइट पर प्रदर्शित मेनू बार से ऑनलाइन सेवाएं का चयन करना होगा। वाहन सेवाओं से संबंधित वाहन संबंधी सेवाएं चुनने पर वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाओं के विकल्प प्रदर्शित होते हैं। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित मेनू बार में ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं के विकल्प प्रदर्शित होते हैं।आवेदक अपने कार्य से संबंधित विकल्प का चयन कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।