Written By: Mobin
इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लास्ट मिनट में ITR भरने से गलतियाँ हो सकती हैं, जिससे पेनाल्टी या दोबारा फाइल करना पड़ सकता है।
ITR के 7 अलग-अलग फॉर्म होते हैं। गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। अपनी इनकम और टैक्स कैटेगरी के हिसाब से सही फॉर्म चुनें।
ITR फाइल करने के बाद वेरिफाई करना जरूरी है। OTP या नेट बैंकिंग से वेरिफाई न करने पर रिटर्न अमान्य माना जाएगा और आपको नोटिस मिल सकता है।
ITR में गलत जानकारी देने, लेट फाइल करने या वेरिफाई न करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। सावधानी से फाइल करें।
ITR भरने से पहले फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे दस्तावेज तैयार रखें। गलत डिटेल्स डालने से बचें।
ITR सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स चेक कर लें—नाम, PAN, इनकम स्रोत, टैक्स डिडक्शन आदि। एक बार सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते।
ITR ई-फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स पोर्टल या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। अगर कन्फ्यूजन हो तो टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें।