नई दिल्ली: EPFO e-Nomination: हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी का कुछ हिस्सा उसके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तब उसे यह एकमुश्त पैसा दे दिया जाता है।
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कंपनी ने यह स्कीम इसलिए शुरू की थी, ताकि कर्मचारी रिटायर हो जाए तो उसे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसों को लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। साथ ही EPFO की तरफ से अपने सब्सक्राइबर्स को EDLI 1976 के तहत इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
इस स्कीम के तहत मिलने वाली रकम खाताधारक के आखिरी 12 महीने की सैलरी पर निर्भर करती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि PF अकाउंट में जमा होने वाली रकम का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS में, 3.67 फीसदी EPF में और 0.5 फीसदी EDLI स्कीम में जमा किया जाता है। वहीं अगर खाताधारक की मौत किसी घातक बीमारी से हो जाती है तो उसके परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
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EPFO e-Nomination है काफी जरुरी
बता दें कि EPFO की तरफ से खाताधारक को ई-नॉमिनेशन के लिए कहा जा रहा है। हालांकि खाताधारक को ई-नॉमिनेशन के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ये काम घर बैठे ही किया जा सकता है। ई-नॉमिनेशन का फायदा यह है कि अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो परिवार को आसानी से EPF, EPS और EDLI स्कीम का फायदा मिल जाएगा। वरना कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।