Toll Tax: टोल टैक्स को लेकर आया बड़ा अपडेट! कही जानें पर अब इतना देना होगा टोल टैक्स - Times Bull
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Toll Tax: टोल टैक्स को लेकर आया बड़ा अपडेट! कही जानें पर अब इतना देना होगा टोल टैक्स

Sanjay mehrolliya
May 15, 2025 at 6:37 AM IST

Toll Tax: एनएचएआई ने अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग टोल टैक्स चुकाने के नियम तय किए हैं। एक तरफ जहां कई लोगों से भारी टोल टैक्स (टोल टैक्स नियम) वसूला जाता है, वहीं कई लोगों को टोल टैक्स में पूरी छूट भी दी जाती है।

इन लोगों से देश में कहीं भी लगाए गए किसी भी टोल पर टैक्स नहीं लिया जाता (टोल प्लाजा नियम)। ये लोग देशभर के सभी हाईवे और नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से कितनी भी बार आ-जा सकते हैं।

इसलिए वसूला जाता है टोल टैक्स- एनएचएआई द्वारा बनाए गए टोल टैक्स नियमों के अनुसार वाहन चालकों को वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी के हिसाब से टोल (टोल प्लाजा समाचार) चुकाना होता है। भारी और अन्य वाहनों से हाईवे को होने वाले नुकसान यानी हाईवे की मरम्मत का काम इसी टोल टैक्स (टोल टैक्स सूची) के पैसे से किया जाता है।

छोटे वाहनों के लिए कम टोल और बड़े वाहनों के लिए ज्यादा टोल तय किया गया है। वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं देने के कारण भी टोल (टोल टैक्स के नियम) लिया जाता है। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। आपातकालीन वाहनों को टोल टैक्स से छूट-

एनएचएआई द्वारा आपातकालीन वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। इनमें एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड शामिल हैं। अगर किसी टोल प्लाजा पर इन वाहनों से टोल मांगा जाता है (एंबुलेंस पर टोल टैक्स) तो इसकी शिकायत की जा सकती है।

इन वीआईपी के वाहन बिना टोल दिए गुजर सकते हैं-

एनएचएआई की सूची में कई वीआईपी भी शामिल हैं, जिनके वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता है (टोल टैक्स के लिए सरकारी नियम)। इन वीआईपी में सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के जज शामिल हैं। इनके अलावा परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेता से टोल पार करने के लिए कोई टैक्स (एनएचएआई के नए नियम) नहीं लिया जाता है। ये लोग अपना पहचान पत्र दिखाकर टोल पार कर सकते हैं।

इन वाहनों पर नहीं लगता टोल टैक्स-

भारतीय सेना और रक्षा विभाग के वाहनों पर देश के किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लगता है (भारत में टोल टैक्स प्रणाली)। राज्य सरकारों की बसों और बाइक सवारों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। जिस इलाके में टोल लगाया जाता है, उस इलाके के कुछ किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के वाहन चालकों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता (टोल टैक्स न्यूज़)।

दो बार टोल से गुजरने पर छूट का नियम-

एनएचएआई ने कई तरह से टोल टैक्स छूट के नियम बनाए हैं। अगर कोई वाहन चालक 24 घंटे में दो बार टोल से गुजरता है, तो उसे यात्रा करने पर टोल में छूट मिलती है। ऐसे वाहन चालक को टोल राशि का सिर्फ डेढ़ गुना ही चुकाना पड़ता है (टोल भुगतान नियम)। इससे रोजाना आने-जाने वाले वाहन चालकों को पैसे की बचत होती है।

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