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केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा! अब एनपीएस की तरह यूपीएस में मिलेंगे बड़े टैक्स लाभ

Kumar Ajeet
July 5, 2025 at 3:24 PM IST · 1 min read

देश में केंद्रिय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तरह ही सभी टैक्स बेनिफिट यूपीएस में लागू होगें। सरकार ने इस मामले में जानकारी अवगत करा दी है। जिससे सरकारी कर्मचारियों को इससे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अभी कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में कौन सी स्कीम चाहते है, तो चुनने के लिए ऑप्शन दिया गया है।

मोदी सरकार के नए फैसले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपलब्ध सभी टैक्स बेनिफिट एकीकृत पेंशन योजना पर भी लागू होंगे। तो वही सरकार नई पेंशन स्कीम यूपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है। जिससे कई बदलाव कर लाभ बढ़ा रही है। यहां पर आप को बता दें कि सरकारी कर्मचारी को यूपीएस या एनपीएस में से एक योजना चुनने की डेट बढ़ा दी गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

इस फैसले पर वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक UPS  चुनने वाले कर्मचारियों को वो सभी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, जो NPS  में उपलब्ध हैं। इसमें टैक्स छूट पर लाभ, टीडीएस और अन्य लाभ शामिल हैं, जो इस योजना से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आकर्षक बनाना चाहती है।

सरकार का ये फैसले दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और एनपीएस के बजाय यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर देता है। तो वही यूपीएस के तहत 30 सितंबर, 2025 तक अपना विकल्प चुन सकते हैं।

यूपीएस में सरकार करती है इतना अशंदान

आप को बता दें कि इन पेंशन स्कीम में सरकार और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान करते है, जिससे इसमें कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 प्रतिशत हिस्सा सरकार देती है। वहीं, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान देता है। तो वही सरकार का मकसद एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। जिससे कर्मचारी के मन में पेंशन को लेकर सवाल ना आए।  तो वही सरकार यूपीएस को और पहले से सुधार कर रही जिससे कर्मचारी को अन्य लाभ जोड़े जा सकें।
तो वही एनपीएस में एक सरकारी कर्मचारी तीन सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है, जिसमें सेक्शन 80CCD(1), सेक्शन 80CCD(1B), और सेक्शन 80CCD(2)। हालांकि इस नए टैक्स सिस्टम में एक व्यक्ति को सिर्फ सेक्शन 80CCD(2) के तहत ही टैक्स बेनिफिट प्रवधान किया गया है।

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