कंफर्म टिकट को लेकर नया नियम, अब 4 की जगह 8 घंटे पहले तैयार होगा चार्ट, जानें डिटेल में - Times Bull
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कंफर्म टिकट को लेकर नया नियम, अब 4 की जगह 8 घंटे पहले तैयार होगा चार्ट, जानें डिटेल में

Pal Rohit
July 1, 2025 at 10:59 AM IST

अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। ट्रेन के कंफर्म टिकट को लेकर नया नियम आया है। नए नियम के अनुसार अब से ट्रेनों का  रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनाया जाएगा। अभी तक इस चार्ट को 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को कंफर्म  टिकट की जानकारी पहले मिल जाने से उन्हें दूसरा टिकट या अन्य किसी साधन की व्यवस्था करने के लिए समय मिलेगा। यह निर्णय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया। इस नियम को जल्द ही लागू किया जाएगा।

कब लागू किया जाएगा यह नियम

रेलवे बोर्ड इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। शुरू-शुरू इस कुछ स्पेशल ट्रेनों के लिए लागू किया जाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य ट्रेनों के लिए लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस नियम को 1 जुलाई यानी आज से लागू किया जा सकता है।

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किन ट्रेनों के लिए लागू होगा ये नियम

इस नियम को सारी ट्रेनों के लिए लागू क्या जाएगा। खासतौर पर जो ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलती हैं उनके लिए लागू किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ स्पेशल ट्रेनों के लिए इस नियम को लागू किया जाएगा। इसके बाद राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों के लिए भी चरणबद्ध तरीके से इस नियम को लागू किया जाएगा।

सुबह जल्दी चलने वाली ट्रेनों को लेकर नियम

जो ट्रेन 2 से पहले रवाना होती हैं उनके लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रेन सुबह 8 बजे रवाना होती हैं तो इसके लिए चार्ट रात 9 बजे तैयार कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी समय मिलेगा।

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पिछले महीने हुए थे ये बदलाव

1- वोटिंग टिकट के साथ स्लीपर या AC कोच में सफर नहीं कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे की तरफ से 1 मई से वोटिंग टिकट को लेकर नया नियम लागू किया गया था। नियम के अनुसार, जिन यात्रियों के पास वोटिंग टिकट है वो स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे।

अब जिन यात्रियों की टिकट वोटिंग लिस्ट में है वो सिर्फ जनरल कोच में सफर कर सकेंगे। अगर यात्री वेटिंग टिकट के साथ  AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता है और पकड़ा जाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने की रकम

AC के लिए 440 रुपये जुर्माना लगेगा।

स्लीपर कोच के लिए 250 रुपये जुर्माना लगेगा।

वहीं ट्रेन की शुरआत स्टेशन से लेकर जिस स्टेशन पर पकडे गए वहां तक किराया देना पड़ेगा।

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