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Income Tax: आ गई इनकम टैक्स भरने की डेट! जानें अभी वरना फिर लगेगा तगड़ा जुर्माना

Sanjay mehrolliya
May 15, 2025 at 7:40 AM IST · 1 min read

Income Tax: अगर आप करदाता हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस अंतिम तिथि को याद रखें। हर साल की तरह इस बार भी आयकर रिटर्न के नियमों और फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप गलतियों से बच सकें और जुर्माने का शिकार न हों।

सही आईटीआर फॉर्म चुनना सबसे पहला

सही आईटीआर फॉर्म चुनना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है आयकर विभाग ने अलग-अलग आय वर्ग के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी आय और प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फॉर्म भरना चाहिए।

आईटीआर-1: वेतनभोगी, पेंशनभोगी और छोटे करदाताओं के लिए आईटीआर-4: व्यवसाय या पेशे से आय वालों के लिए आईटीआर-7: ट्रस्ट या धर्मार्थ संस्थानों के लिए अगर आपको संदेह है कि आपके लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त है, तो बेहतर होगा कि आप किसी कर सलाहकार की मदद लें।

आईटीआर फॉर्म में बदलाव इस साल कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिली है। अब वे लोग जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 1.25 लाख रुपये से कम है, वे भी ITR-1 या ITR-4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस स्थिति में ITR-2 भरना पड़ता था। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनकी आय सैलरी या छोटे कारोबार से होती है।

पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में कौन बेहतर है

अब करदाताओं के पास ITR दाखिल करने के लिए दो टैक्स विकल्प हैं।

पुरानी टैक्स व्यवस्था: जहां कई तरह की छूट और कटौतियां मिलती हैं।

नई टैक्स व्यवस्था: जहां टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन छूट नहीं मिलती।

रिटर्न दाखिल करते समय आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपने वित्त वर्ष की शुरुआत में कोई विकल्प चुना था, तो अब उसमें बदलाव संभव है।

छोटी आय को नजरअंदाज न करें

कई बार हम बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज या किसी छोटे निवेश से होने वाली आय को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, आयकर विभाग के मुताबिक, हर आय मायने रखती है। इसमें कई चीजें शामिल हैं।

बैंक ब्याज

किराए या उपहार से आ

किसी निवेश से आय

इन सभी स्रोतों का सही विवरण देना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में कोई नोटिस या जुर्माना न आए।

समय पर दाखिल करके पेनल्टी और जुर्माने से बचें

अगर आप 31 जुलाई 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसलिए दस्तावेज़ जुटाएँ और समय पर ITR दाखिल करें।

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