CIBIL Score: अब CIBIL स्कोर नहीं होगा खराब! RBI की इन 6 बातों को रखें ध्यान - Times Bull
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CIBIL Score: अब CIBIL स्कोर नहीं होगा खराब! RBI की इन 6 बातों को रखें ध्यान

Sanjay mehrolliya
May 6, 2025 at 8:22 AM IST

CIBIL Score: हर व्यक्ति के लिए अच्छा CIBIL स्कोर बनाए रखना जरूरी है। अच्छा CIBIL स्कोर होने से बैंक से लोन मिलने में आसानी होती है। इसके साथ ही दूसरे वित्तीय कार्यों के लिए भी अच्छा CIBIL स्कोर होना बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI latest update) की ओर से CIBIL स्कोर के लिए 6 नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करके आप अपना CIBIL स्कोर बेहतर रख सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में-

हर 15 दिन बाद CIBIL स्कोर अपडेट-

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अब आपका CIBIL स्कोर हर 15 दिन बाद यानी महीने में दो बार अपडेट होगा। हर 15 दिन में CIBIL स्कोर अपडेट होने से बैंक को लोन अप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही लोगों को भी फायदा होगा।

लोगों को मिलेगी सिबिल स्कोर चेक करने की जानकारी-

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, जब भी कोई बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करती है, तो उन्हें ग्राहक को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक या NBFC यह जानकारी ग्राहक को ईमेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। पारदर्शिता बनाए रखने और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट गतिविधि के बारे में जानकारी रखने के लिए यह जरूरी है।

किसी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह-

RBI के नियमों के अनुसार, अगर ग्राहक की कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है, तो ग्राहक को रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह बताना जरूरी है। इससे ग्राहक के लिए दोबारा रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा।

साल में एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट-

क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

डिफॉल्ट से पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी-

अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट करने वाला है, तो कंपनी को डिफॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना होगा।

इतने दिनों में शिकायतों का समाधान-

क्रेडिट कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के अंदर करना होगा। अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। शिकायतों के निपटारे के लिए लोन देने वाली कंपनी को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा।

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