नई दिल्ली: आज के समय में हर किसी के लिए ऐसे कई जरुरी दस्तावेज हैं जो आप के पास में होना जरुरी है। वही जिसमें से पैन कार्ड भी जरुरी दस्तावेज है, जिसके बिना फाइनेंसियल काप काम नहीं हो सकते हैं। जिसमें पैन कार्ड के बिना व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते और ऐसे अन्य में निवेश नहीं कर पाएगा जहां पैन कार्ड देना आवश्यक है। वही पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ अनिवार्य हो गया है।
अगर आप के पास में इस तरह का PAN Card हैं तो आप की मुश्किलें बढ़ सकती है, जिससे इन नियम को जरुर जान लेना चाहिए नहीं तो आप को भारी परेशानी हो सकती है। PAN Card आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। चाहे आपको कर्ज लेना हो या बैंक खाता खोलना हो या आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या कोई संपत्ति खरीदना हो, आप बिना पैन कार्ड के यह काम नहीं कर सकते। यानी यह स्पष्ट है कि PAN Card महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।
इस नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने से बचना चाहिए। एक से अधिक PAN Card रखना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आपको 6 महीने तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
दो PAN Card बन जाए तो क्या करें
यदि आपके पास डबल पैन कार्ड है तो पहले इनमें से किसी एक पैन कार्ड को सरेंडर करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसे में सजा से बचने के लिए आपको एक से ज्यादा पैन कार्ड सरेंडर करने चाहिए।
PAN Card सरेंडर कैसे करें
- आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना PAN Card सरेंडर कर सकते हैं।
- इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
वही वहां आवेदन भरने के बाद 100 रुपये का बांड भरना होगा और फिर आपको अपने PAN Card की जानकारी देनी होगी। कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आपके PAN Card सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।