ये 5 Tax Saving Scheme जो मोटी कमाई के साथ लाखों का बचाएंगी टैक्स, फटाफट जान लें फायदें की बात

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नई दिल्ली: 5 Tax Saving Scheme. जैसा कि आप को बता दें कि इस साल 2022 का ये आखिर महीना चल रहा है, जिससे लोग साल भर के पेंडिग पड़े काम को कर रहे हैं, लोगों के प्लान में विभिन्न प्रकार से काम हो सकते हैं। तो वही ऐसे भी कई लोग हैं जो टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। यदि आप भी टैक्स बचाने के लिए प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक अच्छा मुनाफा मिले तो यहां पर आप के लिए ऐसी स्कीम के बारे में डीटेल्स लाएं है जो इन सरकारी स्कीम्स आपको निवेश पर मुनाफा देने के साथ ही टैक्स भी बचाएंगी।

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड

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इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम (ELSS) निवेशकों के लिए मोटी रिटर्न और टैक्स छूट देने वाले मेंएक काफी अच्छा फंड है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लोगों को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देता है और इसे म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट पाया जा सकता है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के बारे में अधिकतर लोगो में जानकारी है, क्योंकि मार्केट में  लोगों की ये पॉपूलर स्की में से एक है।  बता दें कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) एक लंबी अवधि तक निवेश करने वाला बेहतर प्लान है। इस योजना के तहत इनकम टैक्सटैक्स छूट मिलती है। इसमें 1।5 लाख रुपये तक हर साल निवेश किया जा सकता है और टैक्स छूट धारा 80C के तहत 1।5 लाख रुपये तक दिया जाता है। इसका मतलब है कि यह योजना टैक्स फ्री है। वही इस योजना पर 7.1 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकार की ओर से संचालित टैक्स सेविंग योजना है, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुछ पैसे डाल कर पेंशन ला जा सकती है, तो वही टैक्स छूट में ये स्कीम से लोगों को आकर्षित कर रही है।  यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) धारा 80सीसीडी के तहत 2 लाख रुपये की अधिकतम कर कटौती की अनुमति देती है। यह धारा सीसीडी (1) के तहत 1।5 लाख रुपये और धारा सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट देती है।

बैंक और पोस्‍ट ऑफिस में FD- 

बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में निवेश कर भी आप टैक्‍स बचा सकते हैं। यहां सेक्‍शन 80C के तहत आप 1 लाख 50 हजार रुपये का टैक्स छूट क्‍लेम कर सकते हैं।

इंश्योरेंस प्लान

इसके अलावा टैक्स सेविंस स्कीमें  जीवन और स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना एक सुरक्षित स्कीम माना जाता है। यह आपकी संपत्ति नुकसान से बचाता है। साथ ही इन पॉलिसियों के लिए पेमेंट किए गए प्रीमियम आयकर अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कर-कटौती योग्य हैं। इसकी जानकारी संबधित पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं।

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