नई दिल्ली: टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अनिवार्य हिस्सा माना जा रहा है एक बढ़िया टैक्स प्लानिंग लोगों को टैक्स का पैसा बचाने के अलावा भी कई तरह से फायदा मिल जाता है। को विभिन्न टैक्स सेविंग साधन प्रदान किए जा रहे हैं जिन में टैक्स छूट का लाभ मिलने वाला है। लेकिन इन छूट का लाभ लेना है तो कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है।
छूट का कैसे मिलेगा लाभ
टैक्सपेयर्स कई बार उन्हें मिलने जा रही कटौतियों का फायदा उठा नहीं पाते। ये कटौतियां निवेश, बीमा और होम लोन सहित विभिन्न श्रेणियों को लेकर मौजूद है। में उपलब्ध कटौती की लिस्ट के बारे में जानें और उनका फायदा ले सकते हैं।
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टैक्स छूट के बारे में जानें
टैक्स छूट लोगों को उनकी टैक्स देनदारी को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन कई लोग या तो अज्ञात हैं या टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सके। ऐसे में इन टैक्स छूट का फायदा उठाने के साथ टैक्स बचाया जा सकता है।
80C का फायदा
सरकार नागरिकों को टैक्स कटौती का लाभ मिलता है और 80C सबसे आम कटौती है जो हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति मिलने जा रही है। धारा 80सी के मुताबिक उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों के बारे में जानकारी रहना और उनका पूरा उपयोग करना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।
HRA का नहीं किया गया दावा
एक अन्य महत्वपूर्ण टैक्स सेविंग विकल्प एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस माना जा रहा है। HRA कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं की मदद से उनके किराए के खर्चों को कवर करने को सहायता देने के साथ दिया जाने वाला वजीफा माना जा रहा है। एचआरए को नियंत्रित करने वाले नियमों और यह सुनिश्चित करना अहम है कोई व्यक्ति टैक्स बचाने का दावा कर रहा है।