नई दिल्ली Government New Leave Policy: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैंतो ये खबर आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई गई है। इसके जरिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से अधिक छुट्टियां दी जाएंगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों को अब आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकेंगी। DoPT की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल मेमोरेंडम में बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी की ओर से शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो ये काफी बड़ी सर्जरी है। इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ रिकवरी में भी समय लगता है।
इसे भी पढ़ें- SBI ने चमकाई फूटी किस्मत, लाया ऐसी स्कीम कि हर कोई होगा मालामाल, जानिए जरूरी बातें
लिमिट को बढ़ाया गया
बता दें कि किसी इंसान की सहायता और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच ऑर्गेन डोनेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी कर्मचाारी को अधिकतम 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं। वहीं कलेंडर ईयर में अर्जेंट छुट्टी के रुप में मैक्जिमम 30 दिन की छुट्टियों की परमीशन मिलती है। ये नया नियम 25 अप्रैल से लागू किया गया है।
इसे भी पढ़ें- IAS Interview Questions: लड़कियां कब कहती हैं मुझे और चाहिए मेरा अभी मन नहीं भरा है? वरना हो जाती नाराज
सभी कर्मचारियों के लिए नियम समान
बता दें DoPT की ओर से जारी मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि छुट्टी नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस नियम को कुछ कर्मचारियों पर ही लागू किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि छुट्टियों के संबंध में नया नियम ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों के लिए नई नीति लागू नहीं होगी।
इसे भी पढ़ें- PMKMY: सरकार ने किसान किए अमीर, अब हर महीना देगी इतने हजार रुपये पेंशन
सरकार की ओर से जारी नोटिफकेशन में ये बताया गया है कि डोनर के अंग को हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी औऱ उसके बाद रिकवरी के लिए छुट्टी की अधिकतम सीमा 42 दिन की होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड डॉक्टर के आधार पर ही छुट्टियां दी जाएंगी। इस तरह की छुट्टियों का लाभ हॉस्पिटल में भर्ती होने के हफ्ते भर पहले से ही लिया जा सकता है।