नई दिल्लीः हाल ही में RBI ने को-ऑपरेटिव बैंक (Co-operative Banks) की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखकर इन्हें बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद इन बैंकों के ग्राहकों को इनकी रकम वापस करने का आदेश दिया था। इस काम के लिए Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) को जिम्मेदारी दी गई बैंक ग्राहकों के खाते में 5-5 लाख रुपये जमा किए जाएं। अब हम कुछ बैंक के बारे में बता रहे हैं, जिनके ग्राहकों को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
बता दें की DICGC और RBI सभी बैंकों के ग्राहकों की जमा राशि पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर देते हैं। एक तरह से DICGC को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की सुरक्षा करता है। वहीं DICGC ने कहा है कि सभी ग्राहकों को अपने वैध दस्तावेजों के साथ दावा करना चाहिए। उसके बाद ही उनको पैसा दिया जा सकेगा।
सरकार इन बैंकों के ग्राहकों को दिया जाएगा पैसा
कर्नाटक
इस सूची में श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमाया और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक भी शामिल हैं। पैसा नई दिल्ली में रामगढिया सहकारी बैंक, सूरी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल में सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में दुर्गा सहकारी शहरी बैंक
महाराष्ट्र
साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, सांगली सहकारी बैंक, रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, अंजनगांव सुरजी नगरी सहकारी बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और करमाला अर्बन सहकारी बैंक- ऑपरेटिव बैंक।
उत्तर प्रदेश
लखनऊ शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक (सीतापुर), राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक (बहरीच) और यूनाइटेड इंडिया कंपनी सहकारी बैंक (नगीना)