नई दिल्ली: वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर निवास प्रमाण दस्तावेज के अलग-अलग काम है। जिसकी जहां पर जरुरत होती है तो वहां आप इन दस्तावेज को प्रयोग करते हैं। जिसमें से पैन कार्ड (PAN Card) सिर्फ इनकम टैक्स के लिए ही नहीं बल्कि पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज भी है। जी हां इनके जरिए आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और बड़े लेन-देन में भी इसका इस्तेमाल अहम हो गया है।
ऐसे में अगर आप किसी वजह से एक से अधिक पैन कार्ड बनवा लिया है तो आप को बड़ी परेशानी हो सकती है। जैसा की आप को पता हैं कि पैन कार्ड को फानेंसियल कामों में प्रयोग किया जाता है। जिससे कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो बड़ी परेशानी हो सकती है, तो वही कुछ मामलों में तो जेल तक भी जाना पड़ सकता है। वैसे तो PAN Card सही पहचान और जानकारी के जरिए ही बनते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ यूजर्स के पास एक से अधिक पैन कार्ड थे।
एक से अधिक PAN कार्ड धारक क्या करें
यदि आपके पास भी एक से अधिक PAN कार्ड हैं तो आपके उनमें से एक को रखकर बाकी को सरेंडर कर सकते हैं। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं।
एक से अधिक पैन कार्ड होने हो सकती है जेल
आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपये तक जुर्माना है। हालांकि यह सजा और जुर्माना दोनों अधिक भी हो सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह अपराध है।
ऐसे घर बैठें करें पैन कार्ड सरेंडर
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपको Surrender Duplicate PAN विकल्प पर जाना होगा।
- इसके बाद डुप्लीकेट पैन नंबर/(एस) और जिस पैन को आप रखना चाहते हैं उसकी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
- इसमें आपको फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट जैसी डिटेल्स डालनी होगी।
- इसके बाद फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद जो भी प्रोसेस दिया गया हो वो पूरा करें।
वही लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात ये हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल पर इसके बारे में अधिक जानकारी को पढ़ सकते हैं। जिससे कोई परेशानी ना हो।