सरकार की बेटियों के लिए खास योजना, सिर्फ 250 रुपये जमा करके मिलेगा लाखों का फायदा

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नई दिल्ली: Sukanya Samriddhi Scheme: आज महंगाई के दौर में हर कोई सेविंग करने की सोचता है ताकि भविष्य में पैसों को लेकर कोई समस्या न हो। इनमें खासतौर पर ऐसे लोग ज्यादा परेशान होते हैं जो बेटी के माता पिता होते हैं। दरअसल बेटी के पढ़ाई और शादी के लिए अच्छी खासी सेविंग होना जरूरी हो जाता है। वैसे ऐसी समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर आज हम आपको एक खास योजना के बताने जा रहे हैं।

बता दें कि निवेश को लेकर ढेर स्कीम को संचालित किया जा रहा है, जिसमें बैंक से लेकर डाक विभाग में निवेश किया जा सकता है। जिसमें से बेटियां के लिए खासतौर पर संचालित हो रही सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Acoount) खास है। इससे कोई न कोई स्कीम में सेविंग करना चाहता है। वही इस स्कीम में बैंक आपकी बेटी की पढाई और शादी के लिए देगी 15 लाख रूपये का मोटा फंड देगी है। यहां पर जान सकते हैं कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है।

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सुकन्या समृद्धि स्कीम

सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Scheme) की सुविधा दी जा रही है, जिसमें सिर्फ 250 रुपये जमा करके आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं।

वही सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Scheme) सरकारी स्कीम में आपकी गारंटीड इनकम होती रहेगी। इसके साथ ही आपको टैक्स में छूट का भी फायदा मिलेगा। यह स्कीम खास गर्ल चाइल्ड के लिए है। लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस स्कीम की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है।

वहीं मौजूदा समय सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।  सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम 150000 रुपये तक की राशि का निवेश किया जा सकता है।

आप मिनिमम 250 रुपये के डिपॉजिट से इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने होते हैं। आप इस खाते को अधिकतम 15 साल के लिए ओपन करा सकते हैं।

अगर आप इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपये एक वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करते हैं तो खाते को डिफॉल्ट माना जाएगा।

इसमें जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स योग्य नहीं होगी।

अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

जब तक बेटी 18 साल तक नहीं होती है तब तक उसके अभिवावक खाते का संचालन करेंगे।

बेटी के 18 साल होने पर या 0वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है।

इसमें खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या 18 साल की उम्र का होने के बाद बेटी की विवाह के समय खाता मैच्योर होता है।

वहीं कुछ परिस्थितियों में खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद भी किया जा सकता है।

Sukanya Samriddhi Scheme आवश्यक दस्तावेज

माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र (जिनके द्वारा खाता संचालित किया जाता है)

बेटी का जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

चिकित्सा प्रमाण पत्र

बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज

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