नई दिल्ली: साल यानि कि 2022 के बीतने में कुछ ही दिन रह गए हैं, जिससे नए साल 2023 में ऐसे कई नियम हैं जो आम लोगों को काफी असर डालने वाले हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर (Bank Locker) में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आप को बता दें कि बैंक के लॉकर (Bank Locker) के नियम बड़ा अपडेट सामने आया है। जो 1 जनवरी से लागू होने वाला है।
दरअसल आप को बता दें कि बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार, 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में अपडेट होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ग्राहकों को इस नियम से बड़ा फायदा होगा।
Top 5 Phone: India’s most popular and best-selling smartphone, the cheapest mobile, is Rs 8,999.
boAt Storm Call 3: Affordable Smartwatch Packed with Premium Features
1 जनवरी को लागू हो रहा ये नियम
भारतीय रिजर्व बैंके इस नए नियम के अनुसार, अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी। इससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे।
पंजाब नेशनल बैंक भेज रहा है अलर्ट
नए साल यानी 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर रखने वालों को एग्रीमेंट बनवाना होगा, और इसके लिए उनका पात्र होना भी जरूरी है। लॉकर एग्रीमेंट करवाने के लिए ग्राहकों को बैंकों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं।
वही इसी कढ़ी में पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहे हैं, जिसमें लिखा है, ‘RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है।’
इन हालातों में बैंक देगा मुआवजा
भारतीय रिजर्व बैंक के इन नए नियमों के अनुसार, अब बैंक खाता ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी भरपानी करेगा। यानी अब नए नियम के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है।
आप को बता दें कि आज के समय में ऐेसे फ्रॉड के चांस बढ़ते जा रहे हैं। जिससे बैंक के जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वही इतना ही नहीं, बैंक के कर्मचारियों के धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी बैंक करेगा। इसके तहत बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी।